अमानत में खयानत करने वालों को 1 वर्ष की सजा और 1000 रुपए का अर्थदंड - News Vision India

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अमानत में खयानत करने वालों को 1 वर्ष की सजा और 1000 रुपए का अर्थदंड

Court Sent Jail For Not Paying Farmer Jabalpur Madhya Pradesh
न्यायालय श्रीमान गौतम कुमार गुजरे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला जबलपुर कि न्यायालय ने आरोपी विजय केसरवानी, पप्पू केसरवानी थाना पनागर के अपराध क्रमांक 682/04 अंतर्गत धारा 406, 420 भादवि में 1-1 वर्ष व 1000-1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री भगवत उइके (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 14/11/03 को फरियादी वीरन प्रसाद पटेल ने थाना पनागर में उपस्थित होकर इस आशय का लिखित आवेदन पेश किया कि वह मनयारी कला थाना पनागर में का कृषक है। जिसके द्वारा आरोपीगण विजय केशरवानी व उसके पुत्र पप्पू केशरवानी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई की आरोपीगण उसके घर आए और उन्होंने 505 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से धान का सौदा किया और वादा किया धान जबलपुर ले जाकर बेचेंगे और कीमत का भुगतान 1 सप्ताह मैं कर देंगे। यदि धान नहीं बिकी तो अभियुक्त गण के पास धान अमानती तौर पर रहेगी और यदि फरियादी को कोई अन्य खरीदार मिलता है तो धान उनके पास से उठाकर बेच सकता है.

चूंकि अभियुक्तगण फरियादी के धान बेचने के लिए पहले भी घर से ले जा चुके थे और पहले भी कीमत दे चुके थे। इसलिए उन पर विश्वास कर धान देने को तैयार हो गए। अभियुक्त गण ने फरियादी से 314 बोरा धान 70 किलो प्रति बोरा और उसके बड़े भाई विष्णु प्रसाद पटेल की 186 बोरा धान मदन चौधरी प्रेम लल्लू भारत लालू गांव के राजेश यादव शिवराम और सुरेश पटेल के सामने तुलवाएं धान की कीमत 1,11,000 व बड़े भाई की धान की कीमत 65,750 थी।

आरोपीगण बड़ी मुश्किल से कई बार में 27,000 रूपए व उसके बड़े भाई को 21,000 रूपए दिए थे शेष रकम अदा नहीं किए थे। फरियादीगण जब भी अपना पैसा मांगने अभियुक्त गढ़ के पास जाते थे तो अभियुक्तगण उन्हें मां बहन की गंदी गालियां देकर उन्हें जान से मारने की धमकी देकर झगड़ा करने पर आमादा हो जाते थे और कहते थे कि अब कोई पैसा नहीं मिलेगा जो करते बने कर लो।

जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना पनागर में दर्ज कराई थाना पनागर के अपराध क्रमांक 682/04 धारा 406, 420 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया थाना पनागर की पुलिस ने विवेचना का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसमें

अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री सुखलाल मार्को एवं श्रीमती अरुणप्रभा भारद्वाज के द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी करते हुए कुल 7 साक्षियों का न्यायालय में परीक्षण करवाया गया।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अरुण प्रभा भारद्वाज के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी विजय केशरवानी पप्पू केशरवानी थाना पनागर के अपराध क्रमांक 682/04 अंतर्गत धारा 406 भादवि में 1- 1 वर्ष वाह 1000 -1000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट

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