पत्थर से मारपीट करने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने दी सजा व जुर्माना - News Vision India

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पत्थर से मारपीट करने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने दी सजा व जुर्माना

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न्यायालय श्रीमान आदिल अहमद खान जेएमएफसी पाटन जिला जबलपुर की न्यायालय से आरोपी छोटू उर्फ कृष्णकांत को थाना चरगंवा अपराध क्रमांक 17/16 धारा 323 के तहत न्यायालय ने की सजा एवं 1000 रूपये जुर्माना से दंडित किया गया।

अभियोजन अधिकारी कार्यालय पाटन जिला जबलपुर के सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री संदीप जैन (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) द्वारा बताया गया कि दिनांक 22/01/16 को समय 8:00 बजे ग्राम सुनवारा के पास अभियुक्त और फरियादी के बीच धंधा व्यापार की बात को लेकर अभियुक्त ने फरियादी को मां बहन की गंदी गंदी गाली दिए अभियुक्त ने फरियादी की पत्नी स्नेह लता के साथ पत्थर से मारपीट की जिससे उसे उपहति कारित हुई एवं जान से मारने की धमकी दी.

फरियादी के द्वारा रिपोर्ट कराए जाने पर थाना चर्गवा में अपराध क्रमांक 17/16 धारा 294, 323, 506 भा द वि का अपराध पंजीबद्ध हुआ था पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में श्री संदीप जैन (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) तहसील पाटन जिला जबलपुर के द्वारा उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी करते हुए 6 साक्षियों का न्यायालय में परीक्षित कराया गया।

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भगवान दास पटेल के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा थाना चरगंवा के अपराध क्रमांक 17/16 धारा 323 भादवि के तहत न्यायालय उठने की सजा एवं 1000 रूपए से दंडित किया गया

जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट

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