गाय की चोरी कर गौ-वध करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त - News Vision India

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गाय की चोरी कर गौ-वध करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त

Cow Killers Bail Rejected By Court Jabalpur Madhya Pradesh
दिनांक 10/04/19 को समय 7:00 फरियादी की दो गाय रोजाना की तरह चलने के लिए छोड़ा था। फरियादी को अंकित द्वारा जानकारी दी गई की कुछ लड़के तुम्हारी गायों को हांक कर लेकर जा रहे हैं. फरियादी ने गाय की तलाश की जो एक गाय मिल गई दूसरी गाय नहीं मिली तब फरियादी के बताए अनुसार आरोपी  के यहां गया, मकान का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था जिसमें से उसने देखा की आरोपी 2 महिला व दो पुरुषों के साथ मिलकर उसकी गाय को काट रहा है एवं एक व्यक्ति उसे अंदर जाने से रोक रहा था तब फरियादी ने तत्काल घटना की रिपोर्ट थाना हनुमान ताल में लेख कराई थी।

थाना हनुमानताल के अपराध क्रमांक 396/19 धारा 379 भादवि व 3,4,5 गौ वंश प्रतिषेधअधिनियम एवं 10, 11 पशु क्रुरता अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्तगण अरोपियो ने अपने अधिवक्ता द्वारा जमानत हेतु आवेदन न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री नविता पिल्लै के द्वारा शासन की ओर से लिखित विरोध प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखते हुए जमानत का विरोध किया.

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री नविता पिल्लै के द्वारा तर्क देते हुए कहा कि आरोपीगण को यदि जमानत का लाभ दिया जाता है तो समाज मैं न्याय के विरुद्ध संदेश पहुंचेगा अपराध गंभीर प्रकृति का है। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा किए गए तर्कों से सहमत होते हुए अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपीगण की जमानत निरस्त कर आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट

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