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तलवार से हमला करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

Accuse Sent Jail For Hitting Uncle District Court Jabalpur Madhya Pradesh
दिनांक 25/05/19 को समय रात्रि 9.45 का समय था फरियादी के मोहल्ले का रहने वाला शारदा केवट का लड़का गोपी केवट जो कि शराब के नशे में हो कर फरियादी के चाचा सीता राम केवट को बहुत देर से गंदी गंदी गाली गुप्तार कर रहा था. जो गाली देने से मैंने मना किया तो आरोपी तुरंत तलवार लेकर आए व मेरे दाहिने हाथ के अंगूठे के पास उंगली मार दिया जिस से कटकर खून निकलने लगा आरोपी धमकी दे रहा था आज तो बच गया है। अगली बार तुझे जान से खत्म कर दूंगा घटना की रिपोर्ट फरियादी नारायण प्रसाद मांझी ने थाना संजीवनी नगर में लेख कराई थी।

थाना संजीवनी नगर के अपराध क्रमांक 155/19 धारा 294, 324, 506 भादवि अ के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर के समक्ष पेश किया गया।

अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता द्वारा जमानत हेतु आवेदन न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री भगवत उइके व श्री जमुना प्रसाद धुर्वे के द्वारा शासन की ओर से विरोध प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखते हुए जमानत का विरोध किया.

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री भगवत उइके व श्री जमुना प्रसाद धुर्वे के द्वारा तर्क देते हुए कहा कि आरोपी को यदि जमानत का लाभ दिया जाता है तो समाज मैं न्याय के विरुद्ध संदेश पहुंचेगा अपराध गंभीर प्रकृति का है। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा किए गए तर्कों से सहमत होते हुए अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट

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