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नाबालिग से दुराचार करने वाले को 20 वर्ष का कारावास एवं 5000 रुपए का अर्थदंड

Accuse Sent Jail Blackmailing District Court Jabalpur Madhya Pradesh

न्यायालय दशम विशेष न्यायाधीश पॉक्सो जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी सीताराम चौधरी निवासी गोहलपुर थाना रामापुर अपराध क्रमांक 680/14 धारा 363, 366, 384, 376 (२) (एन) भा द वि 6 पास्को एक्ट में 20 वर्ष का कारावास एवं 5000- 5000 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया

जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के मीडिया सेल प्रभारी श्री भगवत उइके (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के द्वारा बताया गया कि पीड़िता के द्वारा दिनांक 15/10/2014 को पुलिस थाना घमापुर में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने आरोपी सीताराम चौधरी से 1 वर्ष पहले उसके घर में मिस्त्री का काम करता था आरोपी ने पीड़िता से उसका मोबाइल नंबर ले लिया और उसे अलग अलग नंबरों से कॉल करने लगा दिनांक 01/04/14 को आरोपी ने उसे कांचघर मिलने के लिए बुलाया और उसे अपने घर ले गया जहां पर उसने घर का दरवाजा बंद कर जबरदस्ती पीड़िता के साथ बलात्कार किया.

एक दिन आरोपी ने पीड़िता से बोला की 6 लाख रुपए अपने घर से लाओ नहीं तो वह उसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देगा तब पीड़ित घर में रखे 3 लाख रुपए आरोपी को दे दिए परंतु आरोपी ने कहां की पूरे 6 लाख रुपए देना होगा तब पीड़ित ने घबराकर सारी बात अपने माता पिता को बताई और थाना घमापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई।

फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गंगापुर द्वारा विवेचना की गई विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के द्वारा मामले में पैरवी की गई एवं उनके साथ प्रकरण की पैरवी श्री कृष्ण गोपाल तिवारी विशेष लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिसमें श्रीमती वर्षा वैद्य सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा विशेष सहयोग किया गया मामले में कुल 7 साक्षियों का न्यायालय में परीक्षण करवाया गया।

श्री शेख वसीम जिला लोक अभियोजन अधिकारी जबलपुर के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी सीताराम चौधरी निवासी गोहलपुर थाना घमापुर अपराध क्रमांक 680/14 धारा 363, 366, 384, 376 (२) (एन) भा द वि 6 पास्को एक्ट में 20 वर्ष का कारावास एवं कुल 11000 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया।

जुर्माने से प्राप्त राशि को प्रतिकार के रूप में आवश्यक पीड़िता को संरक्षक के माध्यम से प्रदान करने का आदेश भी न्यायालय द्वारा किया गया।

जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट

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