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जान से मारने की धमकी देकर फायरिंग करने वाला आरोपीगण की जमानत निरस्त

Accuse Sent Jail For Firing District Court Jabalpur Madhya Pradesh
दिनांक 08/06/19 को फरियादी एवं नाटी उर्फ रामायण के साथ आनंद लोधी के घर में सो रहा था रात करीबन 1:15 बजे इमरत बघेल, शैलू, बाबू, ओमप्रकाश निवासी कंचनपुर के घर के सामने आकर ठेकेदार आनंद लोधी का नाम लेकर गंदी गंदी गालियां दे रहे तब मैं फरियादी और नाटी उत्तर देखा तो इमरत बघेल और ओमप्रकाश अपने हाथ में पिस्टल रखे थे उनके साथ शैलू बाबू भी थे तथा बगल में होली की उनकी दो पल का गाड़ी एवं एक एक्सेस गाड़ी गेट के सामने खड़ी थी इमरान और ओम प्रकाश दोनों फायरिंग करने लगे तो डर कर फरियादी एवं नाटी दोनों पड़ोसी के छत पर कूदकर छुप गए.

फिर वे लोग अंदर घुस कर भी फायरिंग की और जान से खत्म करने की धमकी देते हुए अपनी अपनी गाड़ियों के पुराना कंचनपुर के तरफ भाग गए जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना अधारताल दर्ज कराई। थाना आधारताल के अपराध क्रमांक 467/19 धारा 294,336,452, 506, 34 भा द वि एवं 25/27 आयुध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपी गणों को माननीय न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जबलपुर के समक्ष पेश किया.

आरोपीगण अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर से शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री रवि प्रकाश त्रिवेदी के द्वारा अपने तर्क पेश करते हुए बताया कि यदि आरोपी गण को जमानत का लाभ दिया जाता है तो समाज में न्याय के विरुद्ध विपरीत संदेश पहुंचेगा न्यायालय द्वारा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री रवि प्रकाश त्रिवेदी  तर्कों से सहमत होते हुए अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए न्यायालय द्वारा आरोपीगण की जमानत निरस्त कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट

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