जिलाधिकारी अमेठी ने कलेक्ट्रेट सभागार में
किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने बताया कि कृषकों
को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पशु पालकों एवं मत्स्य पालकों को भी केसीसी
उपलब्ध कराने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। इसके अन्तर्गत वे कृषक जो कृषि
कार्य को करने हेतु केसीसी की सुविधा रखते हैं वे रू 03 लाख की सीमा तक अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो
कृषक केवल पशुपालन एवं मत्स्य पालन या दोनों का कार्य करते हैं, खेती का कार्य नहीं करते हैं वे भी केसीसी की सुविधा रू0 02 लाख तक धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये कृषक भी फसली
ऋण की भांति समय से अदायगी करने पर 03 प्रतिशत का व्याज पर
अनुदान प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात 04
प्रतिशत वार्षिक व्याज दर पर फसल ऋण प्राप्त कर सकते हैं। कोलेस्ट्राल की कृषि ऋण
की सीमा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा रू0 01 लाख से बढाकर
रू0 01.60 लाख कर दिया गया है जिसमें लघु एवं सीमान्त कृषकों
की आथिक स्थिति को सुधारने के लिए रू0 03 लाख की धनराशि तक
की सीमा तक की केसीसी के लिए प्रोसेसिंग डाक्यूमेंटेशन लेजर फोलियो के निरीक्षण
शुल्क आदि नहीं लिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि सभी कृषकों को केसीसी की
सुविधा उपलब्ध करायी जाये जिसके तहत 02 जुलाई से 31 जुलाई 2019 के मध्य अभियान चलाकर किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि फार्म प्राप्ति के 15 कार्य दिवसों के
अन्दर कृषकों को केसीसी उपलब्ध करा दिया जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि अधिक से
अधिक किसानों को केसीसी का लाभ प्राप्त हो इसके लिए सप्ताह में दो दिन यथा मंगलवार
व शुक्रवार को विशेष कैम्प लगाये जाय। उन्होंने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार
करने के निर्देश दिये। उन्होनें समस्त बैंकर्स को निर्देशित करते हुए कहा कि
केसीसी की प्रतिदिन की सूचना एलडीएम को उपलब्ध करायेंगे।
बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी प्रमुनाथ, उप निदेशक कृषि सत्येन्द्र सिंह चैहान, जिला कृषि
अधिकारी अखिलेश पाण्डेय, एलडीएम, समस्त
बैंकर्स मौजूद रहे।
रिपोर्ट दिनेश कुमार अमेठी
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