न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर के न्यायालय
द्वारा आरोपी पवन सेन निवासी 638
मेडिकल कॉलेज बजरंग नगर जिला जबलपुर थाना गढा अपराध क्रमांक 34/14 धारा 294, 506, 507, 354 भादवि में 1 वर्ष का
सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया
जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के
सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री भागवत उइके (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) के
द्वारा बताया गया कि आरोपी पवन सेन द्वारा शिव कुमार की पत्नी के मोबाइल पर असमय
कॉल कर अनर्गल बात वह गाली देता था वाह जान से मारने की धमकी देता था घटना के डेढ़
वर्ष पूर्व से जारी था। घटना दिनांक 26/5/14 को
अभियुक्त के मोबाइल से फरियादिया के मोबाइल पर गंदी गंदी गालियां दी और दिनांक 09/05/13 पीड़िता कॉलेज वापस लौटते समय त्रिपुरी चौक के
पास आरोपी द्वारा बगल में गाड़ी अड़ा कर बुरी नियत से पीड़िता का हाथ पकड़ा व
जबरदस्ती उठा ले जाने व तेजाब फेंकने की व छोटे भाई को मरवाने की धमकी दे रहा था
जिसके भय के कारण पीड़िता एक माह तक कॉलेज नहीं गई।
जिसकी रिपोर्ट पीड़िता ने थाना गढा के अपराध
क्रमांक 34/14 अंतर्गत धारा 294, 506, 507, 354 भादवि प्रकरण
पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में
प्रस्तुत किया गया जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख
वसीम के मार्गदर्शन में शासन की ओर से श्रीमती वर्षा वैद्य सहायक जिला
लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई। प्रकरण में कुल 4 साक्षियों को न्यायालय में परीक्षण करवाएं गया।
श्रीमती वर्षा वैद्य सहायक जिला अभियोजन अधिकारी
जबलपुर के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला
जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी पवन सेन निवासी 638 मेडिकल
कॉलेज बजरंग नगर जिला जबलपुर थाना गढ़ा के अपराध क्रमांक 34/14 धारा 354
भा द वि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपए से दंडित किया गया।
जबलपुर से डॉ. सिराज खान की रिपोर्ट
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