बहला फुसलाकर नाबालिग को अपहरण कर ले जाने वाले को कारावास व अर्थदंड - News Vision India

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बहला फुसलाकर नाबालिग को अपहरण कर ले जाने वाले को कारावास व अर्थदंड

Sapan Namolkar Sent Jail For Teasing Girl By Court Madhya Pradesh
न्यायालय दशम विशेष न्यायाधीश पॉक्सो जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी सपन नामोलकर निवासी नर्मदा नगर संतोष मिश्रा टेंट के पास थाना ग्वारीघाट जबलपुर के अपराध क्रमांक 392/17 धारा 363, 366 भा द वि एवं 18 पास्को एक्ट में 3 साल का कारावास एवं कुल 20,000 जुर्माने से दंडित किया गया

जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के मीडिया सेल प्रभारी श्री भगवत उइके (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के द्वारा बताया गया कि दिनांक 15/11/17 पीड़िता के मां ने पुलिस थाना ग्वारीघाट में इस आशय से रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री पीड़िता की आयु 14 वर्ष 7 माह उसे शाम 4:00 बजे ओम कोचिंग क्लासेस छोड़ कर आई थी जब 5:30 बजे वह कोचिंग लेने गई तो उसकी बच्ची नहीं मिली पूछताछ करने पर यह पता चला कि उसकी लड़की कोचिंग नहीं आई थी। आसपास तलाश की तो पता नहीं चला। उसे संदेह है कि उसके मोहल्ले का रहने वाला सपन उसकी बच्ची को बहला फुसलाकर ले गया है।

उक्त रिपोर्ट पुलिस थाना ग्वारीघाट के अपराध क्रमांक 392/17 पर धारा 363 भा द वि के तहत पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान 17/11/17 पीड़िता के दस्तयाब होने पर दस्तयाबी पंचनामा तैयार कर पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया और उसके मां के सुपुर्द कर दिया गया। पीड़िता एवं उसके माता पिता के कथन लिए गए। आरोपी सपन को गिरफ्तार कर सता प्रकरण में धारा 366 भादवि तथा 18 पॉक्सो एक्ट बढ़ाते हुए संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता वरकड़े द्वारा मामले में पैरवी की गई। प्रकरण मे कुल 4 साक्षियों का न्यायालय में परीक्षण करवाया गया।

श्रीमती स्मृतिलता वरकड़े अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जबलपुर
के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी सपन नामोलकर निवासी नर्मदा नगर संतोष मिश्रा टेंट के पास ग्वारीघाट जबलपुर थाना ग्वारीघाट के अपराध क्रमांक 392/17 धारा 363,366 भा द वि एवं 18 पास्को एक्ट में 3 साल का कारावास एवं कुल 20,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया।

जुर्माने से प्राप्त राशि को प्रतिकार के रूप अव्यस्क पीड़िता को वैध संरक्षक के माध्यम से प्रदान करने का आदेश भी न्यायालय द्वारा किया गया।

जबलपुर से डॉ. सिराज खान की रिपोर्ट

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