दुर्घटना कारित करने वाले अभियुक्त को सजा एवं 2000 रूपये का अर्थदण्ड - News Vision India

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दुर्घटना कारित करने वाले अभियुक्त को सजा एवं 2000 रूपये का अर्थदण्ड

Accuse Sent Jail For Accident Court News In Hindi Madhya Pradesh

न्यायालय श्रीमान आदिल अहमद खान जेएमएफसी पाटन जिला जबलपुर से आरोपी आषीश गुप्ता वगैरह को थाना शहपुरा अपराध क्रमांक 252/15 धारा 279, 337 भादवि के तहत न्यायालय उठने की सजा एवं कुल 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

अभियोजन अधिकारी कार्यालय पाटन जिला जबलपुर के सहायक मीडिया प्रभारी श्री संदीप जैन (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) द्वारा बताया गया कि दिनांक 10.02.15 को समय करीब 08:35 बजे बाईपास तिराहा, शहपुरा थाना में ट्रक क्रमांक एमपी 17 एनएच 0986 का चालान अभियुक्त आशीष गुप्ता ने सार्वजनिक मार्ग पर उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाते हुए जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो वाहन चलाकर आहत कमल मेहरा को साधारण एवं लेखराम को घोर उपहति कारित की। फरियादी के द्वारा रिपोर्ट कराए जाने पर थाना शहपुरा में प्रकरण क्रं. 252/15 धारा 279, 337, 338 भादवि के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरान्त चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में मामले में अभियोजन की ओर से श्री भगवानदास पटेल (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) तहसील पाटन जिला जबलपुर के द्वारा उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी की गयी।

श्री भगवानदास पटेल (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को थाना शहपुरा में प्रकरण क्रमांक 252/15 धारा 279, 337 भादवि के तहत न्यायालय उठने की सजा एवं रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट

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