मारपीट करने वाले अभियुक्त को सजा एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड - News Vision India

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मारपीट करने वाले अभियुक्त को सजा एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड

Accuse Sent Jail For Beating Court News In Hindi Madhya Pradesh

न्यायालय श्रीमान आदिल अहमद खान जेएमएफसी पाटन जिला जबलपुर से आरोपी बेडीलाल बगैरह को थाना कटंगी अपराध क्रमांक 180/14 धारा 323 भादवि के तहत न्यायालय उठने की सजा एवं कुल 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अभियोजन अधिकारी कार्यालय पाटन जिला जबलपुर के सहायक मीडिया प्रभारी श्री संदीप जैन (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) द्वारा बताया गया कि दिनांक 09.06.14 को रात्रि करीब 10 बजे अभियुक्तगण बेडीलाल, भूरा और साहबसिंह आए और तार की डोरी लगाने पर से फरियादी एवं उसके पति को मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देकर जान से मारने की धमकी देकर लाठी से मारपीट की जिससे फरियादी के सिर व हाथ में चोटें आईं।

फरियादी के द्वारा रिपोर्ट कराए जाने पर थाना कटंगी में अपराध क्रं. 180/14 धारा 294, 323, 506 भादवि के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में मामले में अभियोजन की ओर से श्री भगवानदास पटेल (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) तहसील पाटन जिला जबलपुर के द्वारा उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी की गयी।

श्री भगवानदास पटेल (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को थाना कटंगी में अपराध क्रमांक 180/14 धारा 323 भादवि के तहत न्यायालय उठने की सजा एवं कुल 500-500 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट

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