शराब पीने के लिए पैसे की मांग करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त - News Vision India

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शराब पीने के लिए पैसे की मांग करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

Accuse Sent Jail By Court News In Hindi Madhya Pradesh
दिनांक 23/05/19 को अतुल दुबे दुकान के सामने शराब पी रहा था तो अतुल दुबे ने शराब पीने के लिए मना किया था। दिनांक 24/05/19 को रात 8 बजे अतुल दुबे फरियादी को शराब पीने के लिए 500 रूपए मांग रहा था जब फरियादी नीलेश ने मना किया तो अतुल दुबे मा-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगा। गाली देने से मना किया तो अतुल अपनी स्कूटी से लोहे की राड निकालकर फरियादी को मारने घुमाया। जो फरियादी ने राड पकड लिया जिससे राड फरियादी के माथे में लग गई। जिससे कट गया और खून बहने लगा। फरियादी को चक्कर आने से वही गिर गया एवं आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुऐ वहां से भाग गया।

आरोपी के विरूद्ध थाना गढ़ा के अपराध क्र. 356/19 धारा 294,324,327,506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी अतुल दुबे को गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायालय श्रीमान् न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर में पेश किया गया। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम  के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती वर्षा मेहता द्वारा शासन की ओर से विरोध प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखते हुए जमानत का विरोध किया गया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती वर्षा मेहता ने तर्क देते हुए बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है, तो समाज में न्याय के विरूद्ध विपरीत संदेश पहॅुचेगा। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा व्यक्त किए गए तर्कों से सहमत होते हुए व अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

Report: Dr. Siraj Khan News Vision Jabalpur


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