शराब पीने के लिए पैसे की मांग कर चाकू से मारपीट करने वाले अभियुक्त को कारावास एवं अर्थदण्ड - News Vision India

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शराब पीने के लिए पैसे की मांग कर चाकू से मारपीट करने वाले अभियुक्त को कारावास एवं अर्थदण्ड

Accuse Sent Jail For Fighting Court News In Hindi Uttar Pradesh

न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जबलपुर की न्यायालय से आरोपी दीपक साहू थाना मदनमहल के दा. प्रकरण क्र. 4550/10 धारा 327 में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 2500 रूपये, के अर्थदण्ड से दंडित किया गया

जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के सहायक मीडिया सेल प्रभारी के द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक को फरियादी नितेश दोपहर में खाना खाकर अपने दोस्त प्रमोद जागिर के साथ अपने घर से दुकान एकता चैक जा रहा था। रास्ते में श्रीराम नगर में जयनारायण के घर के पास मोहल्ले का दीपक साहू मिला, जो उसे रास्ते मेे रोक लिया तथा मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगा। शराब पीने के लिए 200 रूपये की मांग करने लगा। पैसे देने से मना करने पर चाकू से उसे मार-पीट किया। जिससे उसके दोनों हाथों पे गदेलियों में चोटें आईं। फरियादी के द्वारा रिपोर्ट कराए जाने पर थाना मदनमहल में दा. प्रकरण क्रं.4550/10 धारा 341,294,327 भादवि के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरान्त चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में मामले में अभियोजन की ओर से श्री दीपक बन्सोड़ (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) जिला जबलपुर के द्वारा उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी की गयी।

श्री दीपक बन्सोड़ (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को थाना मदनमहल में दा. प्रकरण क्रमांक 4550/10 धारा 327 भादवि के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2500 रूपये का अर्थदण्ड अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट

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