मिलावटी दूध बेचने वाले को 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया - News Vision India

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मिलावटी दूध बेचने वाले को 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया


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Milkman Sent Jail For Selling Adulterated Milk By District Court Jabalpur Madhya Pradesh

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न्यायालय श्रीमान् न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय आरोपी अमर सिंह पिता स्व. देवमूर्ति छोटी ओमती उड़िया मोहल्ला जबलपुर को मिलावटी दूध बेचने का आरोप सिद्ध पाये जाने पर 1 वर्श का सश्रम कारावास व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

दिनांक 29/07/1993 लगभग 7 बजे बडी ओमती जबलपुर में खाद्य निरीक्षक बी के वर्मा प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यो का पालन का हुये अभियुक्त अमर सिंह को अपने पद का परिचय दिया और अभियुक्त करीब 40-50 लीटर दूध 4 डिब्बों में संग्रह कर विक्रय वास्ते ले जा रहा था। खाद्य निरीक्षक के निरीक्षण करने पर अभियुक्त ने बताया कि डिब्बों मे गाय भैंस का दूध है जो उसे अपमिश्रित अनुभव हुआ तो उसने उक्त दूध का नमूना जांच के लिए नोटिस की 1 प्रति देकर पावती रसीद लिया। नमूना के लिए 750 मिली लीटर गाय भैंस का दूध खरीदा जिसकी कीमत 7 रूपये 50 पैसे देकर भुगतान रसीद प्राप्त की। खरीदे गये दूध को 3 साफ स्वच्छ गंधहीन शीशीयों में बराबर बराबर मात्रा में भरा व प्रत्येक शीशी में फार्मेलिन की दवा 20-20 बूंद डालकर कार्क लगाया और लेबल चिपकाया।

पेपर स्लिप शीशीयों में चिपकाया। सील चपडे से सील लगाई गई। जिसे जांच हेतु लोक विश्लेषक राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया। जो जांच में दूध का नमूना निर्धारित स्तर पर नहीं पाया गया। जिससे आरोपी के विरूद्ध प्रकरण तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी के विरूद्ध खाध अपमिश्रण अधिनियम की धारा 7(1) सहपठित धारा 16(1)(क)(आई) के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया। शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में प्रकरण की पैरवी श्री सुखलाल मार्को एवं श्री दीपक बंसोड सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई।

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुखलाल मार्को के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी अमर सिंह छोटी ओमती उड़िया मोहल्ला जबलपुर को मिलावटी दूध बेचने आरोप सिद्ध पाये जाने पर खाध अपमिश्रण अधिनियम की धारा 7(1) सहपठित धारा 16(1)(क)(आई) में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

Report: Dr. Siraj Khan News Vision


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