Rajesh Manodhya Sent Jail For Bribe By
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Rajesh Manodhya Sent Jail
For Bribe By Lokayukt Court Madhya Pradesh
राजेश मनोध्या जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी
जबलपुर को विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 17:9:19 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13(1)(b)13(2) मैं 4 वर्ष के कारावास और ₹15000 रुपए के जुर्माने से दंडित
किया जाकर जेल भेजा गया।
प्रकरण में शिकायतकर्ता नैंसी जैन ग्रामीण युवा
समन्वय शहपुरा, निवासी राईट टाउन जबलपुर द्वारा
दिनांक 16/10/2018 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर को
शिकायत की गई कि उसके द्वारा दिनांक 30/8/18 को पिपरिया कला
विकासखंड शहपुरा में मुख्यमंत्री कप खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन कराया था। शासन
से प्रतियोगिता हेतु खेल अधिकारी जबलपुर के माध्यम से 36000
रुपए की राशि मिलती है। आरोपी के द्वारा 16000 रुपये की प्रथम
किश्त प्रदान की जा चुकी थी।
प्रतियोगिता पूर्ण होने पर बिल जमा करने के बाद
शेष किश्त हेतु आरोपी से मिली तो आरोपी ने 20 हजार का चेक
देकर पारितोषिक स्वरूप 10 हजार की मांग की। प्रार्थियाआरोपी
को रिश्वत नहीं देना चाहती थी कार्यवाही
कराना चाहती थी। पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के आदेश पर गठित लोकायुक्त दल के द्वारा
कार्यवाही करते हुये आरोपी को दिनांक 17/10/18 को आरोपी के
रानीताल खेल परिसर स्थित कार्यालय खेल एवं युवा कल्याण में 10000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी के द्वारा प्रार्थी से
रिश्वत की राशि ली जाकर अपने पेण्ट की जेब मे रख ली थी। आरोपी के पेण्ट की जेब से
राशि बरामद की गई।
विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला के द्वारा
लोकायुक्त संगठन की ओर से पैरवी करते हुये
तर्क प्रस्तुत किया गया कि लोकसेवकों में बढ़ती भ्र्ष्टाचार की प्रवृत्ति को ध्यान
में रखते हुए आरोपी को अधिकतम सजा दी जाए ।
प्रकरण का निराकरण ट्रेप दिनांक 17/10/18 के 11 माह औरअभियोग पत्र प्रसतुति दिनांक 21/06/2019 के मात्र दो माह 26 दिन में हो गया ।
Report: Dr. Siraj Khan
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