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कब्जे में चाकू रखने वाले आरोपी को 1 की सजा एवं 500/- का अर्थदंड

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Accuse Sent Jail For Having Knife By District Court Jabalpur Madhya Pradesh
Accuse Sent Jail For Having Knife By District Court Jabalpur Madhya Pradesh

न्यायालय श्रीमान आदिल अहमद जेएमएफसी पाटन जिला जबलपुर की न्यायालय से आरोपी सुरेंद्र को थाना चरगंवा का अपराध क्रमांक 05/16 धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत 1 वर्ष की सजा एवं कुल 500 रूपये प्रतिकर से दंडित किया गया।

अभियोजन अधिकारी कार्यालय पाटन जिला जबलपुर के सहायक मीडिया प्रभारी श्री संदीप जैन (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) द्वारा बताया गया कि दिनांक 04/01/2016 को हमराह स्टाफ महारक्षक प्रमोद पटेल 1660 एवं आरक्षक कैलाश 947 के साथ इलाका भ्रमण हेतु चर्गवा रवाना हुए तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की सेमरा टोला में काली जैकेट एवं काला फुल पैंट पहने व्यक्ति हाथ में चाकू लिए खड़ा है पुलिस को आते देख ले डोरिया पहाड़ी की तरफ भागा जहां पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा जिसके कब्जे से एक चाकू जिसकी लंबाई 14 इंच एवं मोट की लंबाई 5 इंच कुल लंबाई 19 इंच को विधिवत कब्जे से जब किया गया खाना के अपराध क्र. 05/16 धारा 25 आयुध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरान्त चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में मामले में अभियोजन की ओर से श्री भगवानदास पटेल (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) तहसील पाटन जिला जबलपुर के द्वारा उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई।

श्री भगवानदास पटेल (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपीगण को थाना शहपुरा में अपराध क्रमांक 05/16 धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत 1 वर्ष की सजा एवं कुल 500/- प्रतिकर से दंडित किया गया।

जबलपुर से डॉ. सिराज खान की रिपोर्ट


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