Senior Citizen Act Training
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Senior Citizen Act Training At Mahila IG Office Jabalpur Madhya
Pradesh
दिनांक 16/10/19 केा
कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक महिला अपराध जबलपुर जोन में पुलिस अधिकारियों के जोन
स्तरीय प्रषिक्षण कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर श्री शरद
भामकर द्वारा प्रषिक्षु पुलिस अधिकारियों को माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 से संदर्भित प्रकरण में पुलिस
अधिकारियों की क्या भूमिaaका है तथा इस अधिनियम के तहत मामले संज्ञेय प्रकृति के है
जिसमें एफआईआर की जाकर अनुसंधान किया जाकर पुलिस कार्यवाही कर सकती है तथा ऐसे
असमर्थ बुजुर्गो को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तक पहंुचाया जाकर इनके भरण पोषण एवं
संपत्ति व शरीर के संरक्षण के संबंध में निःषुल्क विधिक सेवा जिला विधिक सेवा
प्राधिकरण से दिलवाया जाकर इन्हें 90 दिवस के भीतर त्वरित
न्याय दिलाया जा सकता है जानकारी देते हुये सचिव ने यह भी प्रकट किया कि प्रत्येक
थाने में संतान पीड़ित बुजुर्गो के संबंध में रजिस्टर संधारित किए जाने का
आज्ञात्मक प्रावधान है जिसका पालन गंभीरतापूर्वक थाना प्रभारियों को किया जाना
चाहिए तथा पुलिस अधिकारियों का भी यह दायित्व है कि प्रत्येक 15 दिवस या माह में ऐसे बुजुर्गो के साथ प्रताड़ना या दुव्र्यवहार संतान
द्वारा किया तो नहीं जा रहा है इसकी माॅनीटरिंग करके संदर्भित रजिस्टर में इंद्राज
करें।
उक्त कार्यषाला में सचिव द्वारा पीडित प्रतिकर
योजना 2015 के संबंध में पुलिस की क्या
भूमिका है स्पष्ट करते हुये अवगत करवाया गया कि अपराध पीडित हितग्राही को एफआईआर
होने के पष्चात पुलिस अधिकारी को यह अवगत करवाना चाहिए कि पाॅक्सो के मामले में
अव्यस्क अभियोक्त्री को तथा अपराध मृत्यु के मामले में मृतक के परिवारजनों को
पीडित प्रतिकर प्राप्त करने की पात्रता है जिसका आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
में प्रस्तुत किया जा सकता है। उक्त संबंध में सीनियर सिटीजन एक्ट तथा पीडित
प्रतिकर योजना 2015 के पॅम्पलेट्स जिसमें विस्तृत प्रावधान
वर्णित है भी प्रषिक्षु पुलिस अधिकारियों को प्रदान किए गए। पुलिस महानिरीक्षक
महिला अपराध जबलपुर जोन श्री आर0के0
आरूसिया ने उक्त कार्यषाला में सचिव श्री शरद भामकर को विषेष सहयोग हेतु प्रषस्ति
पत्र प्रदान कर धन्यवाद किया।
Report: Dr. Siraj Khan
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