घर के अंदर घुसकर नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 5000 रुपए का अर्थदंड - News Vision India

खबरे

घर के अंदर घुसकर नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 5000 रुपए का अर्थदंड

Court Sends Accuse To Jail Under Pocso Madhya Pradesh News hindi today news India news video breaking news Viral Video news news channel
Court Sends Accuse To Jail Under Pocso Madhya Pradesh News
Court Sends Accuse To Jail Under Pocso Madhya Pradesh News

विशेष न्यायालय (पाक्सो) जबलपुर न्यायालय द्वारा आरोपी ऋषि उर्फ धर्मेंद्र को थाना पाटन के अपराध क्रमांक 152/19 धारा 454, 354, 354 ए भा द वि में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 5000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया।


जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री जमुना प्रसाद धुर्वे (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) के द्वारा बताया गया कि दिनांक 15/3 /19 को फरियादी ने इस आशय की लिखित शिकायत थाना पाटन में पेश की, कि फरियादिया की उम्र 16 वर्ष है। उक्त दिनांक को है वह नहानी से हाथ धो कर जैसे ही बाहर निकले मोहल्ले का ऋषि लोधी उसे बाहर बुला रहा था और बोला बाहर आओ तुमसे बात करनी है। फरियादिया ने मना किया तो आरोपी उसके घर के अंदर आ गया और उसका हाथ पकड़ लिया वह अपना हाथ झटक कर मां के पास चली गई और उक्त घटना की को अपनी मां एवं भाई को बताया। जिसकी शिकायत फरियादिया ने थाना पाटन में लेखबध्द कराया। जिस पर थाना पाटन के अपराध क्रमांक 152/19 अंतर्गत धारा 453, 354 भा द वि एवं 11, 8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया प्रभारी उप संचालक अभियोजन श्री शेख वसीम के निर्देशन में शासन की ओर से श्रीमती स्मृति लता वरकड़े विशेष लोक अभियोजक/अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी करते हुए चार साक्षियों को न्यायालय में परिक्षित करवाया गया।

श्रीमती स्मृति लता वरकड़े विशेष लोक अभियोजक/अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी जबलपुर के तर्कों से सहमत होते हुए। 


विशेष न्यायालय (पॉक्सो) जबलपुर द्वारा आरोपी ऋषि उर्फ धर्मेंद्र को थाना पाटन के अपराध क्रमांक 152/19 धारा 454, 354, 354 ए भा द वि में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 5000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की संपूर्ण राशि प्रति का स्वरूप उसके वैध संरक्षक के माध्यम से फरियादिया को प्रदान करने की आदेश किया गया।

Report: Dr. Siraj Khan 9589333311

Also Read:
इस खुलासे से मचा हड़कंपनेताओं और अधिकारियों के घर भेजी जाती थीं सुधारगृह की लड़कियां https://goo.gl/KWQiA4

तुरंत जानेआपके आधार कार्ड का कहां-कहां हुआ इस्तेमाल https://goo.gl/ob6ARJ

मेरा बलात्कार या हत्या हो सकती है: दीपिका सिंह राजावतअसीफा की वकील

हनिप्रीत की सेंट्रल जेल में रईसीहर रोज बदलती है डिजायनर कपड़े

माँ ही मजूबर करती थी पोर्न देखनेअजीबोगरीब आपबीती सुनाई नाबालिग लड़की ने

सिंधियों को बताया पाकिस्तानीछग सरकार मौनकभी मोदी ने भी थी तारीफ सिंधियो की

Please Subscribe Us At:
WhatsApp: +91 9589333311

For Donation Bank Details
Account Name: News Vision
Account No: 6291002100000184
Bank Name: Punjab national bank
IFS code: PUNB0629100

Via Google Pay
Number: +91 9589333311

#CourtSendsAccuseToJailUnderPocsoMadhyaPradeshNews#CourtOrder, #NewsVisionIndia, #NewsInHindiSamachar, #newshindi, #todaynews, #newsindia, #newsvideo, #breakingnews, #latestnews,