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मारपीट करने वाले अभियुक्त को न्यायालय उठने की सजा एवं ₹500 का अर्थदंड

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न्यायालय श्रीमान धन कुमार कुडोपा जेएमएफसी पाटन जिला जबलपुर की न्यायालय से आरोपी फूलाबाई को थाना पाटन का अपराध क्रमांक 58/16 धारा 324 भादवि के तहत न्यायालय उठने की सजा एवं ₹500 अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन अधिकारी कार्यालय पाटन जिला जबलपुर के सहायक मीडिया प्रभारी श्री संदीप जैन (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) द्वारा बताया गया कि दिनांक 02/03/16 को समय लगभग 2:00 बजे फरियादी अपने घर की बाड़ी बना रही थी। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली अभियुक्त फूलाबाई आई और कुतिया छिनार की गंदी गंदी गालियां देने लगी और अभियुक्त फूलाबाई ने कुल्हाड़ी से फरियादी छोना बाई के सिर में मार दी जिससे उसके सिर में चोट आई एवं जान से मारने की धमकी भी दी।

फरियादी की रिपोर्ट पर थाना पाटन में अपराध क्रमांक 58/16 धारा 294, 324, 506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख के मार्गदर्शन में श्री संदीप जैन (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) तहसील पाटन जिला जबलपुर के द्वारा उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई।

संदीप जैन (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के तर्कों से सहमत होते हुए राजीनामा होने के बाद भी न्यायालय द्वारा आरोपी को थाना पाटन में अपराध क्रमांक 58/16 धारा 324 भादवि के तहत न्यायालय उठने की सजा एवं कुल ₹500 अर्थदंड से दंडित किया गया।

Contact: Dr. Siraj Khan 9589333311

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