जघन्य सनसनी हत्या के मामले में आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार रूपये जुर्माना - News Vision India

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जघन्य सनसनी हत्या के मामले में आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार रूपये जुर्माना

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न्यायालय श्रीमती इंद्रा सिंह दशम् विषेष न्यायाधीष (पाॅक्सो) जबलपुूर के न्यायालय द्वारा, आरोपी मोह0 वारिस एवं रजा खान, निवासी गाजीनगर थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर को थाना गोहलपुर के अपराध क्रमांक 207/15 धारा  307, 302, 34 भादवि मे आजीवन एवं 5-5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के मीडिया सेल प्रभारी श्री भगवत उइके (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के द्वारा बताया गया कि दिनांक 16/03/15 को फरियादी शहजाद ने थाना गोहलपुर में इस आशय की रिपोर्ट की कि उक्त दिनांक को वह राजू भाईजान की षादी के कार्यक्रम में शामिल होने गाजीनगर मैदान गया था। बाथरूम करने मैदान के साइड में गया, तो देखा कि वारिस एवं एक लडका साजिद की काॅलर पकडकर झूमाझटकी कर रहे थे. तब वह तथा मंजुल अहमद तेजी से मैदान तरफ जहां वारिस और उसका साथी साजिद के साथ मारपीट कर रहे थे, आये। उसी समय वारिष ने अपनी साथ चाकू लेकर साजिद के सीने में घोंप दिया जिससे साजिद लडखडाकर बैठ गया। वारिस और उसका साथी भाग गया। वह और मंजुल, साजिद को लेकर थाना गोहलपुर लेकर आये जहां पर शहजाद ने रिपोर्ट दर्ज करायी।

थाना गोहलपुर में अपराध क्रं. 207/15 धारा 302, 307, 34 भादवि के तहत पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन के निर्देषन में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजन श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी करते हुए प्रकरण में कुल 12 साक्षियों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया।

विशेष लोक अभियोजन श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े जबलपुर के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीमती इंद्रा सिंह दशम् विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) जबलपुूर के न्यायालय द्वारा, आरोपी मोह0 वारिस एवं रजा खान, निवासी गाजीनगर थाना गोहलपुर, जिला जबलपुर को थाना गोहलपुर के अपराध क्रमांक 207/15 धारा  302, 34 भादवि मे आजीवन एवं 5-5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Contact: Dr. Siraj Khan 9589333311

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