प्रवीण शिवहरे तत्कालीन सहायक ग्रेड 2 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर को 5 वर्ष कारावास - News Vision India

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प्रवीण शिवहरे तत्कालीन सहायक ग्रेड 2 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर को 5 वर्ष कारावास

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Lokayukt Court Sent Accuse To Jail For Bribe District Court News
Lokayukt Court Sent Accuse To Jail For Bribe District Court News

प्रवीण शिवहरे तत्कालीन सहायक ग्रेड 2 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर को विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त जबलपुर श्री अवधेश कुमार गुप्ता के द्वारा आज दिनांक 16:12:19 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 13(2) मैं 5-5 वर्ष के कारावास और 28 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाकर जेल भेजा गया।

प्रकरण में शिकायतकर्ता राजेश साहू  निवासी पाटन जबलपुर द्वारा दिनांक 28/5/ 2018 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर को शिकायत की गई कि उसके द्वारा पाटन में बी डी एस पब्लिक स्कूल की मान्यता के लिए बी आर सी कार्यालय पाटन के माध्यम से ऑन लाइन आवेदन किया गया था। बी आर सी कार्यालय पाटन द्वारा स्कूल का निरीक्षण किया जा चुका था। प्रार्थी के द्वारा समस्त दस्तावेज पूर्ण कर फाइल जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कर दी थी। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ अभियुक्त द्वारा प्रार्थी से स्कूल की मान्यता दिलाने के लिए 15 हजार रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी।

प्रार्थी 5 हजार रुपये पूर्व में ही अभियुक्त को दे चुका था। अभियुक्त शेष राशि के लिए प्रार्थी को परेशान कर रहा था। प्रार्थी आरोपी को  रिश्वत नहीं देना चाहता था। कार्यवाही कराना चाहता था। पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के आदेश पर गठित लोकायुक्त दल के द्वारा कार्यवाही करते हुये आरोपी को  दिनांक 29/5/18 को आरोपी को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जबलपुर में 7000 रुपये की रिश्वत लेते  रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी के द्वारा प्रार्थी से रिश्वत की राशि ली जाकर अपने पेण्ट की जेब मे रख ली थी। आरोपी के पेण्ट की जेब से राशि बरामद की गई।

विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला के द्वारा  लोकायुक्त संगठन  की ओर से  पैरवी करते हुये तर्क प्रस्तुत किया गया कि लोकसेवकों में बढ़ती भ्र्ष्टाचार की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए आरोपी को अधिकतम सजा दी जाए।

Report: Dr. Siraj Khan 9589333311

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