पत्नी को प्रताड़ित करने वाले आरोपी को 1 वर्ष की सजा और 2000/- रू. जुर्माना - News Vision India

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पत्नी को प्रताड़ित करने वाले आरोपी को 1 वर्ष की सजा और 2000/- रू. जुर्माना


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Accuse Sent Jail By Court For Asking Dowry From Wife Legal News
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न्यायालय श्रीमान् अंजली शाह, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जबलपुर की न्यायालय से आरोपी अतुल रात्रा अपराध क्रमांक 443/14 धारा 498ए भादवि मे 1 वर्श का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये जुर्माने से दंडित किया गया।


जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के सहायक मीडिया सेल प्रभारी जमना प्रसाद धर्वें (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के द्वारा बताया गया कि दिनांक 17/01/2011 को अभियुक्त अतुल रात्रा के साथ फरियादिनी का विवाह हुआ था।विवाह के बाद वह अपने पति के साथ मुम्बई चली गई। जहाॅ उसके पति द्वारा उसे मारपीट कर मानसिक व षारीरिक प्रताड़ित किया जाने लगा। दिनांक 28/09/2013 को फरियादी के सास ससुर के मुम्बई आने से अधिक खर्चा होने पर टी.वी एवं बड़े फ्रिज मायके से लाने के लिए कहा गया। फरियादी के मना करने पर 04/10/2013 को फरियादी से मारपीट की गई। फरियादी द्वारा अपने पिता को उक्त घटना के बारे मे फोन पर बताने पर दिनांक 06/10/2013 को फरियादिया के पिता फरियादिया को जबलपुर ले आए। उक्त घटना की षिकायत थाना गोरखपुर में लेख कराई गई थाना गोरखपुर के अप.क्रं. 443/2014 धारा 498/34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के मार्गदर्षन में षासन की ओर से श्रीमती वर्शा मेहता सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा षसक्त पैरवी करते हुए कुल 5 साक्षियों का न्यायालय में परीक्षित कराया गया।

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी आरोपी अतुल रात्रा अपराध क्रमांक 443/14 धारा 498ए भादवि मे 1 वर्श का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये जुर्माने से दंडित किया गया।


रिपोर्ट: डॉ. सिराज खान


Contact: Dr. Siraj Khan 9589333311

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