Fake
Rice Seller Sent Jail By Court Jabalpur Madhya Pradesh News Hindi today news India news video breaking news Viral Video News Channel
मामला वर्ष
2011 का है, जब जबलपुर के फूड इंस्पेक्टर के द्वारा रूटीन गश्त के दौरान, सब्जी मंडी में स्तिथ गल्ला व्यापारी अजय पटेल के यहां रखे चावल के
बोरों की जांच आरंभ की गई, एवं बोर पर प्रिंट कंदराखेड़ा
पनागर जबलपुर, की राइस मिल के मालिक दिलीप
छुगानी और सतीश छुगानी की फर्म का नाम प्रिंट था,
यह फर्म जबलपुर में इन दोनों भाइयों के द्वारा अलग अलग नाम से संचालित की जाती है, जिसमें एक बोर पर प्रेम चंद एंड संस प्रिंट था, विक्रेता अजय पटेल से चावल के सैंपल कलेक्ट किए गए, प्रशिक्षित खाद निरीक्षक के द्वारा अलग-अलग सैंपल तीनों दब्बो में सील बंद किए गए और सैंपल परीक्षण के लिए शासकीय लेबोरेटरी में भेजा गया, लंबी जांच के उपरांत सैंपल फेल पाया गया, एवं खाने योग्य नहीं पाया गया,
माननीय
न्यायालय के द्वारा सभी तथ्यों एवं सैंपल रिपोर्ट पर की जा चुकी कार्यवाही से
संबंधित गवाहों की पुष्टि के उपरांत दोनों आरोपियों को अपने पक्ष समर्थन में बचाव
साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया, जिसमें दोनों असफल रहे और माननीय
न्यायालय के द्वारा इस अपराध को विरल मानते हुए दोनों भाइयों को एक 1-1 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया और ₹10000 के जुर्माने से भी दंडित किया,
इस पूरे प्रकरण में चावल बेचने वाले जीएम नेमा, अजय पटेल, दिलीप छुगानी और छुगानी शामिल हैं, जिनको खाघ मिश्रण निषेध अधिनियम की दंडनीय धारा के अंतर्गत माननीय न्यायाधीश श्रीमान आशीष ताम्रकार के द्वारा दंडित किया गया,
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Fake Rice Seller Sent Jail By Court Jabalpur Madhya Pradesh News
मामला वर्ष
2011 का है, जब जबलपुर के फूड इंस्पेक्टर के द्वारा रूटीन गश्त के दौरान, सब्जी मंडी में स्तिथ गल्ला व्यापारी अजय पटेल के यहां रखे चावल के
बोरों की जांच आरंभ की गई, एवं बोर पर प्रिंट कंदराखेड़ा
पनागर जबलपुर, की राइस मिल के मालिक दिलीप
छुगानी और सतीश छुगानी की फर्म का नाम प्रिंट था,
यह फर्म जबलपुर में इन दोनों भाइयों के द्वारा अलग अलग नाम से संचालित की जाती है, जिसमें एक बोर पर प्रेम चंद एंड संस प्रिंट था, विक्रेता अजय पटेल से चावल के सैंपल कलेक्ट किए गए, प्रशिक्षित खाद निरीक्षक के द्वारा अलग-अलग सैंपल तीनों दब्बो में सील बंद किए गए और सैंपल परीक्षण के लिए शासकीय लेबोरेटरी में भेजा गया, लंबी जांच के उपरांत सैंपल फेल पाया गया, एवं खाने योग्य नहीं पाया गया,
माननीय
न्यायालय के द्वारा सभी तथ्यों एवं सैंपल रिपोर्ट पर की जा चुकी कार्यवाही से
संबंधित गवाहों की पुष्टि के उपरांत दोनों आरोपियों को अपने पक्ष समर्थन में बचाव
साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया, जिसमें दोनों असफल रहे और माननीय
न्यायालय के द्वारा इस अपराध को विरल मानते हुए दोनों भाइयों को एक 1-1 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया और ₹10000 के जुर्माने से भी दंडित किया,
इस पूरे प्रकरण में चावल बेचने वाले जीएम नेमा, अजय पटेल, दिलीप छुगानी और छुगानी शामिल हैं, जिनको खाघ मिश्रण निषेध अधिनियम की दंडनीय धारा के अंतर्गत माननीय न्यायाधीश श्रीमान आशीष ताम्रकार के द्वारा दंडित किया गया,
Contact:
Dr. Siraj Khan 9589333311
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