Accuse
Convicted For Escaping Custody Fined By Court News
न्यायालय श्रीमान दीक्षा तनेजा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर के न्यायालय द्वारा, आरोपी शिवकुमार केवट निवासी भारत सेवक समाज स्कूल के पीछे, बरऊ मोहल्ला, जबलपुर थाना गढ़ा अपराध क्रमांक 1013/08 धारा 224 भादवि में 2 वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के मीडिया सेल प्रभारी श्री भगवत उइके (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) के द्वारा बताया गया कि दिनांक 23/12/08 को अभियुक्तगण विक्की उर्फ विकास एवं शिवा उर्फ शिवकुमार हवालात में बंद थे, जिन्हें पेशी में ले जाने के लिए संतरी आरक्षक बाल गोविंद ने निकाला तो उसी समय अभियुक्तगण विक्की उर्फ विकास एवं शिवा उर्फ शिवकुमार ने संतरी आरक्षक को धक्का देकर थाने से भाग गये थे। आरक्षक द्वारा पहाड़ी तरफ भागने से उनका पीछा किया गया, किन्तु दोनो ही भाग निकले थे। जिस पर अभियुक्त शिवकुमार को गिरफ्तार कर थाना गढ़ा में अपराध क्रं. 1013/18 अन्तर्गत् धारा 224,34 भादवि के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में मामले में अभियोजन की ओर से श्रीमति अरूणप्रभा भारद्वाज सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामलें में सहयोग किया गया। मामले में कुल 03 साक्षियों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया।
श्रीमति अरूणप्रभा भारद्वाज, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जबलपुर के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीमान दीक्षा तनेजा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर के न्यायालय द्वारा, आरोपी शिवकुमार केवट निवासी भारत सेवक समाज स्कूल के पीछे, बरऊ मोहल्ला, जबलपुर थाना गढ़ा अपराध क्रमांक 1013/08 धारा 224 भादवि में 2 वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया।
Contact:
Dr. Siraj Khan 9589333311
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