लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड - News Vision India

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लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड

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Accuse Convicted For Rash Driving And Fined By Court News
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न्यायालय श्रीमान दीक्षा तनेजा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर के न्यायालय द्वारा, आरोपी रामजी गौंड  निवासी फगरी डोगरीया थाना पाटन जबलपुर थाना माढ़ोताल अपराध क्रमांक 209/13 धारा 279 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के मीडिया सेल प्रभारी श्री भगवत उइके (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) के द्वारा बताया गया कि दिनांक 10/11/13 को फरियादी दिन में 8-8ः30 बजे अपने बड़े बच्चे दयाराम के साथ दो पहिया वाहन से अपने गांव हड़ा जा रहा था। माढ़ोताल के आगे करमेता के यहां वह रोड से 5 फीट दूर खडे हुये थे तथी दमोह से आती हुई टाटा सूमों गाड़ी क्रमांक एम.पी. 20 टी 7156 को अभियुक्त ने तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर फरियादी को टक्कर मार दी जिससे फरियादी का दाहिना हाथ व पैर टूट गया जिससे पैर में राॅड लगी है, कान का पर्दा फट गया, उनकी दाहिनी आंख भी खराब हो गई, उनके बाये तरफ की 4 पसली भी टूट गयी, उनके दाहिना कंधा भी टूट गया एवं उनके बच्चे का सिर फट गया और खून निकलने लगा। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना माढ़ोताल में लेखबद्ध कराई। जिस थाना माढ़ोताल में अपराध क्रं. 209/13 अन्तर्गत् धारा 279,337,338 भादवि के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में मामले में अभियोजन की ओर से श्रीमति अरूणप्रभा भारद्वाज सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामलें में सहयोग किया गया। मामले में कुल 02 साक्षियों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया।

श्रीमति अरूणप्रभा भारद्वाज, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जबलपुर के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीमान दीक्षा तनेजा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर के न्यायालय द्वारा, आरोपी रामजी गौंड  निवासी फगरी डोगरीया थाना पाटन जबलपुर थाना माढ़ोताल अपराध क्रमांक 209/13 धारा 279 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Contact: Dr. Siraj Khan 9589333311

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