अश्लील पोस्ट चस्पा करने वाले अभियुक्त को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 4000/- रू. का जुर्माना - News Vision India

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अश्लील पोस्ट चस्पा करने वाले अभियुक्त को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 4000/- रू. का जुर्माना

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न्यायालय श्रीमान् अंजली शाह, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जबलपुर की न्यायालय से आरोपी प्रिंस उर्फ मनप्रीत सिंह  अपराध क्रमांक 48/2011 धारा 292 मे 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/-रू का जुर्माना एवं 509 भादवि मे 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये जुर्माने से दंडित किया गया।

जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के मीडिया सेल प्रभारी भगवत उईके (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के द्वारा बताया गया कि फरियादियाॅ दिनांक 19/08/2011 को सुबह 07 बजे स्कूल गई तो स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे बताया कि स्कूल की दीवारों व पेड़ों पर उसकी अश्लील पोस्ट चस्पा थे। जिन्हें बच्चों के आने के पूर्व गार्ड से उतरवाया। फरियादिया परेशान हुई और अपने घर आकर घटना की जानकारी दीदी व जीजा धर्मेन्द्र को बताई तब फरियादी के जीजा धर्मेन्द्र ने उनको बताया कि पिछली रात को एक काली गाड़ी घर के सामने पार्क में दीवार के पास आ कर रूकी थी। जब उन्होनें दरवाजा खोलकर देखा तो मनप्रीत सिंह पुत्र सरबजीत सिंह गुजराल अपने हाथ में एक कागज का रोल लिए हुए था जिसको चिल्लाने पर प्रिंस ने रोल वही पर फेंककर मारूति स्विफ्ट कार क्रं.एम.पी. 20 सी.ए. 8236 से भाग गया। वह फरियादिया का अश्लील पोस्टर था। सुबह मकान मालिक की बहू ने भी फरियादिया का अश्लील फोटो आकर दिया था। अभियुक्त से फरियादी की दोस्ती थी जो बाद में खत्म होने के बाद अभियुक्त द्वारा उसे बदनाम करने के आशय से यह किया हैं। जिसकी रिपेार्ट फरियादिया द्वारा करने पर महिला थाना जबलपुर में अपराध क्रं. 48/11 धारा 292,509 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। पुलिस ने विवेचना कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में प्रकरण की पैरवी सुश्री रानी जैन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी  द्वारा सशक्त पैरवी करते हुए कुल 5 साक्षियों का न्यायालय में परीक्षित कराया गया ।

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी प्रिंस उर्फ मनप्रीत सिंह  अपराध क्रमांक 48/2011 धारा 292 मे दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/-रू का जुर्माना एवं 509 भादवि मे 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये जुर्माने से दंडित किया गया।

Contact: Dr. Siraj Khan 9589333311

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