Bail Rejected By Jabalpur Court For Possessing Illegal Knife News Hindi today news India news video breaking news Viral Video News Channel
Bail Rejected
By Jabalpur Court For Possessing Illegal Knife News
दिनांक 08/03/2017 को थाना माढ़ोताल की पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की काली माता आकाश बिहार काॅलोनी के पास सतीश अवस्थी राजीव गांधी नगर का रहने वाला अपनी कमर में एक धारादार चाॅकू लिए हुए हैं, की सूचना पर माढ़ोताल पुलिस हमराह स्टाफ के साथ रवाना हुई काली माता मंदिर के पास पहॅुचे जहाॅ पर सतीश अवस्थी पुलिस को देखकर भागने की कोशिश किया। पुलिस द्वारा घेरा बंदी कर अभियुक्त को पकड़ा उसकी तलाशी लिए जाने पर कमर के दाहिने तरफ धारदार चाॅकू खोसे मिला। चाॅकू रखने के संबंध में कागजात पूछें गए जिसने कोई कागजात न होना बताया। मौके पर आरोपी के कब्जे से एक धारदार चाॅकू गवाहों के समक्ष जप्त कर और अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाने लेकर आए।
अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रं. 133/2017 धारा 25 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी सतीश अवस्थी को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमान् न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर में पेश किया गया। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज द्वारा शासन की ओर से विरोध प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखते हुए जमानत का विरोध किया गया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज ने तर्क देते हुए बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है, तो समाज में न्याय के विरूद्ध विपरीत संदेश पहॅुचेगा। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा व्यक्त किए गए तर्कों से सहमत होते हुए व अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया
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