Punishment For Traffic Jam By Keeping The Dead Body In The Crossroads News Vision Hindi Samachar India Video Breaking Viral Video Latest News
शव चौराहे में रखकर चक्काजाम कर आवागमन अवरोधित करने एवं आमजन को असुविधा पहुंचाने वाले आरोपीगणों को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1500-1500 रूपये का अर्थदंड
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपीगण रामबाई व अन्य को थाना पथरिया जिला दमोह के अपराध क्रं. 112/2015 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक SC PPM 16/2022 अंतर्गत धारा 147 भादस में न्यायालय उठने तक की सजा व 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 341 में 500-500 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।
घटना इस प्रकार है कि दिनांक 28.03.2015 को ग्राम-कैरवना लाये गये डरे अहिरवार की शासकीय चिकित्सालय में मृत्यु हो गई थी, जिसके संबंध में परिजनों द्वारा चिकित्सकीय सुविधा की अपर्याप्तता एवं लापरवाही संबंधी आक्षेप लगाया गया था, तदोपरांत मृतक डरे अहिरवार का शव चिकित्सालय के एक स्ट्रेचर में रखकर परिजनों द्वारा संजय चौराहा ले जाकर चक्काजाम किया गया, उक्त चक्काजाम का नेतृत्व अभियुक्त रामबाई द्वारा किया गया, जिसका सहयोग सहअभियुक्त भरत श्रीवास्तव, दिनेश अहिरवार, श्रीधर सुमन, कैलाश पार्षद वार्ड क. 2 पथरिया, जिला पंचायत सदस्य विजेन्द्र सिंह वार्ड केवरना, छत्रपाल सिंह, शीतल अहिरवार, सिद्धन बाई, भगवानदास अहिरवार, बिलानी तथा सुरेश अहिरवार द्वारा किया गया. उक्त चक्काजाम से आवागमन अवरोधित हुआ तथा आमजन को असुविधा कारित हुई, एस.डी.ओ.पी. द्वारा परिचर्चा उपरांत उक्त चक्काजाम समाप्त हुआ,
उक्त घटना के संबंध में निरीक्षक वाई के नायक द्वारा आरक्षी केन्द्र वापस आकर घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, जिस पर अपराध क. 112/2015 पर घटना के संबंध में रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का रेखा चित्र निर्मित कर, सुसंगत साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर अभियुक्तगण की गिरफतारी उपरांत गिरफतारी पत्रक निर्मित कर संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई।
श्रीमती अरूणप्रभा भारद्वाज सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय द्वारा द्वारा आरोपीगण रामबाई व अन्य को थाना पथरिया जिला दमोह के अपराध क्रं. 112/2015 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक SC
PPM 16/2022 अंतर्गत धारा 147 भादस में न्यायालय उठने तक की सजा व 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 341 में 500-500 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया।
Report: Dr. Siraj Khan
+91 9589333311
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