जघन्य सनसनीखेज मामले में लूट व हत्या करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया
न्यायालय अभिषेक सक्सेना अपर सत्र न्यायाधीश जिला जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 25.01.2024 को पारित निर्णय के अंतर्गत थाना ओमती के अप0 क्रं. 280/2018 व सत्र प्रकरण क्रमांक 581/2018 के प्रकरण में आरोपी राजेन्द्र मालवीय को धारा 302 सहपठित धारा 120बी भादस में आजीवन कारावास व 200 रू अर्थदण्ड, धारा 394 सहपठित धारा 397 भादस में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 200 रू अर्थदण्ड, धारा 449 भादस में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 200 रू अर्थदण्ड एवं आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ख)(ख) में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 200 रू अर्थदण्ड तथा आरोपी पवन विश्वकर्मा को धारा 302 सहपठित धारा 120-बी व धारा 115(हत्या के अपराध का दुष्प्रेरण) में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 200 रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है
कि दिनांक 12.06.18 को मृतक की पत्नी आयशा खान के द्वारा पुलिस को सूचना दिए जाने
पर देहाती नालसी लेख कराई कि वह कृतिका अपार्टमेंट सेंट नाईट विसहा में रहती है, घरेलू कामकाज करती है, उसके पति सफातुल्लाह हेल्थ
विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर है। शाम करीब 7:15 बजे वह और उसकी बेटी शैफी
पति सफातुल्लाह और नाती शब्बीर अहमद घर पर थे, उसी समय दरवाजे पर किसी ने आवाज
दी और कहा कि बिजली विभाग से आये है, दरवाजा
खोलते ही एक लड़का जो मुह पर कपडा बांधा था घर के अंदर आया उसके पीछे एक और लड़का था
जो घर के अंदर आ गया उनमें से एक ने फरियादी की गर्दन पर चाकू अढा दिया और बोला कि
तेरा आदमी कहा है तथा मेरे गले की सोने की चेन खींची और बोले की डॉक्टर रूपये कहां
है बैंक से पैसा लाया है यह कहां रखा है। फरियादिया के पति ने कहा कि मेरे पास जो
कुछ है ले लो मुझे मत मारो, मेरे
पति ने जेबो में जो था सब निकाल कर दे दिया। उसी समय एक लड़के के मुंह से कपडा गिर
गया तो उसके पति ने उसे पहचान लिया और दोनों ने साथ में लाये चाकू से फरियादिया के
पति को गले में रेत दिया। छाती, पीठ, दाहिने हाथ की कलाई में कई जगह
मारा
उसके बाद फरियादिया की बेटी को
पकड़कर उसको बाथरूम की तरफ ले जाने लगे और बेटी के कान के बाले और गले की चेन ले
लिये। उसके बाद अलमारी में रखा सोने का डायमंड लगा लॉकेट एवं 10,000 रूपये नगद, 3 घडिया ले ली और दोनों लड़को
ने फरियादिया और उसकी बेटी और नाती को
बाथरूम में ले जाकर बंद कर दिया और भाग गये। उक्त के आधार पर थाना ओमती के अप0
क्रं. 280/2018 अतंर्गत धारा 397, 450, 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर
विवेचना में लिया गया, जिसकी
विवेचना निरीक्षक अरविंद कुमार चौबे व निरीक्षक नीरज कुमार वर्मा के द्वारा की गई।
विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके के मार्गदर्शन में जिला लोक अभियोजन
अधिकारी अजय कुमार जैन के द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई ।
अजय कुमार जैन जिला लोक
अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय अभिषेक सक्सेना अपर
सत्र न्यायाधीश जिला जबलपुर के द्वारा आज दिनांक 25.01.2024 को पारित निर्णय के
अंतर्गत थाना ओमती के अप0 क्रं. 280/2018 व सत्र प्रकरण क्रमांक 581/2018 के
प्रकरण में आरोपी राजेन्द्र मालवीय को धारा 302 सहपठित धारा 120बी भादस में आजीवन
कारावास व 200 रू अर्थदण्ड, धारा
394 सहपठित धारा 397 भादस में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 200 रू अर्थदण्ड, धारा 449 भादस में 07 वर्ष का
सश्रम कारावास व 200 रू अर्थदण्ड एवं आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ख)(ख) में 02 वर्ष
का सश्रम कारावास व 200 रू अर्थदण्ड तथा आरोपी पवन विश्वकर्मा को धारा 302 सहपठित
धारा 120-बी व धारा 115(हत्या के अपराध का दुष्प्रेरण) में 10 वर्ष का सश्रम
कारावास व 200 रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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