निस्तार का पानी बहने के विवाद पर डण्डे और ईट से मारपीट कर हत्या कारित करने वाले आरोपीगण को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माना
न्यायालय श्रीमती प्रीतिशिखा अग्निहोत्री तेईसवां अपर सत्र न्यायाधीश जिला जबलपुर के द्वारा थाना माढोताल के अप0 क्रं. 16/2020 व सत्र प्रकरण क्रमांक 174/2020 के प्रकरण में आरोपीगण शैलेन्द्र उर्फ भोला केवट व विकास कुमार केवट को अंतर्गत धारा 304 भाग-1 में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000-5000 रू अर्थदण्ड व धारा 323 भादस में 06-06 माह का सश्रम कारावास व 1000-1000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12.01.2020 को फरियादी नेहा केवट और पति नरेन्द्र दोनों ही अपने घर के अंदर खाना खा रहे थे, तभी रात करीब साढे आठ बजे फरियादी के जेठ राजेश केवट ने उसके पडोस में रहने वाले विशाल केवट से और उसके घर वालों से बोला कि तुम्हारे घर का निस्तार का पानी हमारे प्लॉट पर क्यों आने देते हो और अपने निस्तार का पानी क्यों नहीं रोकते हो तो इसी बात पर अपचारी बालक, भाई विकास केवट और भोला केवट तीनों मिलकर राजेश केवट को मां बहन की गंदी गंदी गालियां चिल्लाकर देने लगे तो आवाज सुनकर फरियादी और उसका पति नरेंद्र घर से निकलकर बाहर आंगन में आये व लाईट के उजाले में देखा कि अपचारी बालक, विकास केवट और भोला केवट तीनों मिलकर राजेश केवट से बहस कर गालियां दे रहे थे तभी फरियादी के पति नरेंद्र ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्तगण भोला केवट, विकास केवट मिलकर नरेंद्र को आंगन में खींचने लगे तभी अपचारी बालक ने अपने हाथ में लिये मोटे लट्ठ से नरेंद्र को जान से मारने की नियत से सिर पर मारा और विकास ने ईंटा से भोला ने भी ईंटा से जान से मारने की नियत से मारा। लट्ठ की चोट लगने से नरेंद्र के सिर से और नाक से खून निकलने लगा और चोट लगते ही नरेंद्र नीचे गिर पडा, जिसे फरियादी संभालने लगी।
जब फरियादी के जेठ राजेश ने नरेंद्र को बचाने की कोशिश किया तो विकास और भोला ने उन्हें भी ईंटा से सिर पर मारा जिससे उसे भी सिर पर चोट आई। चोट लगने से नरेंद्र मौके पर ही बेहोश हो गया जिसे एंबुलेंस से मेडिकल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। उक्त घटना की रिपोर्ट नेहा केवट द्वारा थाना माढोताल में की गई। थाना माढोताल द्वारा अपराध कमांक 16/2020 अंतर्गत धारा 302, 323, 29, 34 भा.द.वि. का अपराध अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारार्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उप-संचालक(अभियोजन) विजय कुमार उईके व प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे़ के मार्गदर्षन में विशेष लोक अभियोजक कृष्णगोपाल तिवारी के द्वारा प्रकरण में सषक्त पैरवी की गई।
विशेष लोक अभियोजक कृष्णगोपाल तिवारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीमती प्रीतिशिखा अग्निहोत्री तेईसवां अपर सत्र न्यायाधीश जिला जबलपुर के द्वारा थाना माढोताल के अप0 क्रं. 16/2020 व सत्र प्रकरण क्रमांक 174/2020 के प्रकरण में आरोपीगण शैलेन्द्र उर्फ भोला केवट व विकास कुमार केवट को अंतर्गत धारा 304 भाग-1 में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000-5000 रू अर्थदण्ड व धारा 323 भादस में 06-06 माह का सश्रम कारावास व 1000-1000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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