जघन्य सनसनीखेज मामले में आजीवन कारावास | News Vision

जघन्य सनसनीखेज मामले में अजय चौधरी की चाकू मारकर हत्या करने व सतीश चौधरी को गंभीर रूप से घायल करने वाले आरोपीगण सूजल खनोटिया व रज्जी बेन उर्फ महेन्द्र

जघन्य सनसनीखेज मामले में अजय चौधरी की चाकू मारकर हत्या करने सतीश चौधरी को गंभीर रूप से घायल करने वाले आरोपीगण सूजल खनोटिया रज्जी बेन उर्फ महेन्द्र को हुआ आजीवन कठोर कारावास 10000-10000 रूपये अर्थदण्ड

न्यायालय षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, विपिन सिंह भदौरिया जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय के अंतर्गत थाना रांझी के अप0 क्रं. 198/2023 सत्र प्रकरण क्रमांक 380/2023 के प्रकरण में आरोपीगण सूजल खनोटिया रज्जी बेन उर्फ महेन्द्र को धारा 302/34, 307/34 भादस धारा 25(1-बी)(बी) आर्म् एक्ट में आजीवन सश्रम कारावास 10000-10000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी/सूचनाकर्ता मीना चौधरी ने दिनांक 23.03.2023 को इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि वह क्वाटर कला मंदिर के पास व्ही.एफ.जे. में अपने पति एवं अपने लड़के अजय चौधरी के साथ रहती है। दिनांक 22.03.2023 के 0100 बजे की बात है, उस समय उसका लड़का अजय चौधरी एवं उसकी जेठानी का लड़का सतीश चौधरी दोनों व्ही.एफ.जे. तरफ टहलने गये थे, उसके थोड़ी देर बाद उसके घर के पास वाले लोगो ने आकर बताया कि अजय चौधरी और सतीश चौधरी को उनके घर के सामने रज्जी बेन, सूजल ने चाकूओं से मारपीट किये और भाग गये हैं, जब वह मुस्कान के घर के पास पहुंची, तब तक अजय चौधरी संतीश चोधरी को एम्बुलेन्स से मेडिकल कॉलेज जबलपुर ले गये थे, तब वह मेडिकल कॉलेज जबलपुर जाकर पता की, तो दोनों वहां इलाज करा रहे थे, तब उसने अजय एवं सतीश से पूछा कि क्या हुआ था, तब उन्होंने बताया कि अनायास ही मॉ बहन की गंदी-गंदी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए रज्जी बेन, सूजल ने चाकूओं से मारपीट किये है, जिससे उन्हें चोटें आई है।

ईलाज के दौरान अजय चौधरी (चाकूओ से गंभीर उपहति के कारण) की मृत्यु हो गई। फरियादी/सूचनाकर्ता की उक्त रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र रांझी, जिला जबलपुर में अपराध कमांक-198/2023, धारा 294, 324, 506, 34 भा..सं. में अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 307, 302 भा..सं. धारा 25 आर्म्स एक्ट बढ़ाई प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए शासन द्वारा उक्त प्रकरण को जघन्य चिन्हित अपराध की श्रेणी में रखा गया था। प्रकरण की विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं प्रकरण में प्रस्तुत वैज्ञानिक साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में अभियोजन द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध मामला पूर्णतया सिद्ध होने के संबंध में मौखिक तर्क प्रस्तुत किए। उप-संचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके के मार्गदर्शन में श्री सुखलाल मार्को विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त मामले में सषक्त पैरवी की गई।

सुखलाल मार्को विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, विपिन सिंह भदौरिया जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय के अंतर्गत थाना रांझी के अप0 क्रं. 198/2023 सत्र प्रकरण क्रमांक 380/2023 के प्रकरण में आरोपीगण सूजल खनोटिया रज्जी बेन उर्फ महेन्द्र को धारा 302/34 भादस में आजीवन सश्रम कारावास 5000-5000 रू अर्थदण्ड, धारा 307/34 भादस में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास 3000-3000 रू अर्थदण्ड एंव धारा 25(1-बी)(बी) आम्र्स एक्ट में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास 2000-2000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311

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