घर में घुसकर गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपीगण मो. इरफान व नौशाद को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/- रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
न्यायालय किरण देव सिंह पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय के अंतर्गत थाना घमापुर के अप0 क्रं. 270/2013 व प्रकरण क्रमांक 4109392/2013 के प्रकरण में आरोपीगण मो. इरफान व नौशाद को धारा 452 भादवि के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000-1000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 323/24 में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000-1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया सीमा बाई ने इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह सरकारी कुंआ के पास घमापुर में अपने परिवार के साथ रहती है तथा घरेलु कार्य करती है। दिनांक 04.05.2013 के शाम करीब 04.30 बजे उसके पति ड्यूटी पर चले गये थे। घर पर उसके लडके सो रहे थे तभी मोह, इरफान, नौसाद उसके घर के अंदर घुसकर उन्हें पुरानी रंजिश पर से मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे। हल्ला सुनकर उसके लडके उठकर बाहर आ गये। फरियादिया द्वारा गालियां देने से मना करने पर इरफान एवं नौसाद जो अपने हाथों में राड लिये थे उन्हें मारने लगे जिससे फरियादिया के दाहिने हाथ की कलाई, सिर, पीठ, हाथ में चोट आई। फरियादिया के लडके एवं देवर के लडके सभी के साथ मारपीट की जिससे हाथ पैरों, सिर, पीठ, कमर में चोटें आई। हल्ला सुनकर जीव राजपूत, निक्की ठाकुर ने आकर बीच बचाव किया तब दोनों आरोपीगण भागते हुये बोले कि दुबारा मिले तो सबको जान से खत्म कर देंगे। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
उप-संचालक(अभियोजन) विजय कुमार उईके व प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकडे़ के मार्गदर्शन में सचिन गुर्जर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त मामले में पैरवी की गई।
सचिन गुर्जर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय किरण देव सिंह पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय के अंतर्गत थाना घमापुर के अप0 क्रं. 270/2013 व प्रकरण क्रमांक 4109392/2013 के प्रकरण में आरोपीगण मो. इरफान व नौषाद को धारा 452 भादवि के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000-1000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 323/24 में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000-1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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