न्यायालय ओमप्रकाश रजक अपर सत्र न्यायाधीश पाटन, जिला जबलपुर के द्वारा सत्र प्रकरण क्र. 70/2020 थाना चरगवां के अपराध क्रमांक 265/2019 में अभियुक्त देवेन्द्र पिता होरीलाल गोंड, उम्र- 35 वर्ष, निवासी- ग्राम तूमरा, थाना चरगवां जिला जबलपुर को धारा 326 भादवि में 3 वर्ष सश्रम करावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
अभियोजन के अनुसार मामला इस प्रकार है कि दिनांक 14.10.2019 को उसके ग्राम तूमरा में आरोपी का भाई शंकर, शराब के नशे में गाली-गलौच कर रहा था जिसे आहत देवेन्द्र ने समझाया था एवं गाली देने से मना किया था। इसी क्रम में दिनांक 15.10.2019 को शाम करीब 06:00 बजे जब आहत देवेन्द्र मोटरसाइकिल से अपने घर, ग्राम तूमरा आ रहा था तभी ग्राम तूमरा में स्थित टावर के पास आरोपी ने आहत देवेन्द्र को रोककर मादरचोद की गाली देते हुए कहा कि वह अर्थात आहत देवेन्द्र उसके अर्थात आरोपी के बड़े भाई शंकर को क्यों चमका रहा था। ऐसा कहते हुए आरोपी ने हाथ में लिये हुए हंसिया से देवेन्द्र को मारा जिससे देवेन्द्र के दाहिने कंधे के पास चोट आयी। आरोपी ने आहत देवेन्द्र को जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना अरविंद और अखिलेश ने देखी। आहत देवेन्द्र के पिता छोटेलाल ने उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 16.10.2019 को आरोपी के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र चरगवां में लेख करायी। तब आरक्षी केन्द्र चरगवां में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 265/2019 अंतर्गत धारा 294, 341, 323, 506 भारतीय दण्ड संहिता पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के अनुक्रम में आहत देवेन्द्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चरगवां में मेडीकल परीक्षण कराया गया, जहां चिकित्सक द्वारा आहत देवेन्द्र का प्राथमिक उपचार किया गया और आहत देवेन्द्र को अग्रिम उपचार हेतु मेडीकल कॉलेज जबलपुर रिफर किया गया। तत्पश्चात् मेडीकल कॉलेज जबलपुर में आहत देवेन्द्र का इलाज किया गया।
चिकित्सक द्वारा आहत देवेन्द्र को गंभीर उपहति कारित होना लेख किए जाने पर प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326 का इजाफा किया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण की विवेचना सहायक उप निरीक्षक ब्रजेश सिंह जाट के द्वारा की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उपसंचालक(अभियोजन) श्री विजय कुमार उइके के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से श्री संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी करते हुये कुल 06 अभियोजन साक्षियो को परीक्षित कराया गया।
संदीप जैन विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय ओमप्रकाश रजक अपर सत्र न्यायाधीश पाटन, जिला जबलपुर के द्वारा अभियुक्त को को 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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