मारपीट करने वाले आरोपीगण को 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दण्डित किया गया
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल छत्री जबलपुर के द्वारा आरोपीगण अक्कू उर्फ आकाश, राजकुमार वंशकार व संजू को थाना गोराबाजार के अपराध क्रं. 135/2019 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 6613/2019 अंतर्गत सभी आरोपीगण को धारा 452 भादवि के तहत 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये का अर्थदंड एवं धारा 325 सहपठित 34 के तहत 06-06 माह का सश्रम कारावास व 500-500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी चैनलाल चैधरी ने दिनांक 12.06.2019 को थाना गोराबाजार आकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि उक्त दिनांक को सुबह लगभग 9 बजे पुरानी रंजिश को लेकर उसके मोहल्ले के जित्तू चैधरी, राजकुमार वंशकार, अक्कू वंशकार, संजू स्वीपर उसके घर के घुसकर उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे और जब उसने गालियां देने से मना किया तब आरोपीगण कहने लगे कि ज्यादा उड़ रहा है इसे देख लेते है, कहकर आरोपीगण हाथ में लिये लाठी से उसे मारपीट करने लगे तथा अक्कू व संजू ने हाथ घूसों से मारपीट किये, जिससे उसे बांये पैर, बायें हाथ तथा पीठ में चोट आई थी, जिसके बाद विक्की अन्ना व किशन चौधरी ने बीच बचाव किया तब चारों एक राय होकर बोले की आज तो बच गया है यदि थाने में रिपोर्ट किया तो दोबारा जान से खत्म कर देंगे। उक्त सूचना पर आरक्षी केन्द्र गोराबाजार में अपराध कं 135/2019 अंतर्गत धारा 294, 323, 452, 506, 34 भा०द०सं० पंजीबद्ध कर प्रकरण अन्वेषण में लिया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक(अभियोजन) विजय कुमार उईके के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनुप जैन द्वारा उक्त मामले में सषक्त पैरवी की गई।
अनुप जैन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल छत्री जबलपुर के द्वारा आरोपीगण अक्कू उर्फ आकाश, राजकुमार वंशकार व संजू को थाना गोराबाजार के अपराध क्रं. 135/2019 व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 6613/2019 अंतर्गत सभी आरोपीगण को धारा 452 भादवि के तहत 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये का अर्थदंड एवं धारा 325 सहपठित 34 के तहत 06-06 माह का सश्रम कारावास व 500-500 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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