न्यायालय निशा कुशवाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय के अंतर्गत थाना संजीवनी नगर के अपराध क्रं. 289/2020 व प्रकरण क्रमांक 4839/2020 के प्रकरण में आरोपीगण अमित पटेल व मोहित उर्फ भोला पटेल कोे धारा 323/34, 452, 427 भादवि में 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 30.11.2018 को फरियादी कमला शर्मा ने थाना संजीवनी नगर में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करवाया कि उक्त दिनांक को समय 18.00 बजे वह घर के बाहर गाय को रोटी खिला रही थी एवं अंदर पिंकी ठाकुर बर्तन धो रही थी, तभी अमित पटैल अपने दो दोस्तों के साथ वहां आया और मकान की बात को लेकर तीनों उसे मां-बहन की गंदी गंदी गालियां देकर प्लास्टिक के पाईप से उसके घर के बाहर मारपीट करने लगे। जब वह दौड़कर घर में गई तो तीनों लोग उसके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसकर मां-बहन की गंदी गंदी गालियां देकर अभद्रता कर मारपीट करने लगे, जिससे उसके माथे में दाहिने हाथ की कलाई, जांघ, पीठ, कमर, सीने में चोटें आयी एवं उसे घर के अंदर रखा घरेलू सामान डायनिंग टेबल, कांच का शीशा, फ्रीज को तोड़-फोड़ करने लगे एवं बोले की पुलिस में शिकायत की तो जान से मार देगें एवं धमकी देते हुये भाग गये। उक्त रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
सहायक निदेशक (अभियोजन) श्रीमती संगीता सिंह परिहार के मार्गदर्शन में दीपक जाटव सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त मामले में पैरवी की गई
दीपक जाटव सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय निशा कुशवाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय के अंतर्गत थाना संजीवनी नगर के अपराध क्रं. 289/2020 व प्रकरण क्रमांक 4839/2020 के प्रकरण में आरोपीगण अमित पटेल व मोहित उर्फ भोला पटेल कोे धारा 323/34, 452, 427 भादवि में 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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