न्यायालय ऋचा बठेजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय के अंतर्गत थाना लार्डगंज, प्रकरण क्रमांक 2712/2016 के प्रकरण में आरोपी मकशूद शाह कोे धारा 304ए भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 279 भादवि में 01 माह का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.02.16 को मृतिका शशि चैरसिया उखरी रोड से कन्हैया सोनी के साथ मोटरसाईकिल क. एम.पी. 20 एम.जी. 9120 से पीछे बैठकर जा रही थी, कि कार क. एम.पी. 20 सी.ई. 3908 के चालक मकसूद शाह ने कार को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर पीछे से टक्कर मारी, जिससे शशि चैरसिया नीचे जमीन पर गिर गई, उसके सिर में चोट आने से इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती किया गया, वहाँ से प्राथमिक उपचार कराकर रिफर होकर अन्य हास्पिटल, जबलपुर के रोजनामचा सान्हा जाँच उपरांत प्रथमदृष्ट्या अपराध धारा 279, 337 भा.दं.सं. कायम कर विवेचना की गई। घटना के तीन दिवस के उपरांत दिनांक 19.02.2016 को इलाज के दौरान आहत की मृत्यु हो गई। मृतिका की मृत्यु होने से प्रकरण में धारा 304ए भा.दं.सं. की वृद्धि की गई। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपी से घटना में प्रयुक्त वाहन जप्त कर व गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना लार्डगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं अन्य आवश्यक विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
सहायक निदेशक (अभियोजन) श्रीमती संगीता सिंह परिहार के मार्गदर्शन में श्रीमती अजीता सिंह बैस सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त मामले में पैरवी की गई ।
श्रीमती अजीता सिंह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमती ऋचा बठेजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर के द्वारा पारित निर्णय के अंतर्गत थाना लार्डगंज, प्रकरण क्रमांक 2712/2016 के प्रकरण में आरोपी मकशूद शाह कोे धारा 304ए भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 279 भादवि में 01 माह का सश्रम कारावास व 500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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