न्यायालय सोनाली बंसल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर के द्वारा आपसी रंजिश के चलते गाली-गलौज और जानलेवा मारपीट करने वाले सात आरोपियों को सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने थाना अधारताल के प्रकरण क्रमांक 8209030/2015 (अपराध क्रमांक 621/2015) में फैसला सुनाते हुए आरोपी सचिन सिंह, विकास सिंह, राघवेन्द्र सिंह, आशीष, वीरेन्द्र सिंह, मुकेश उर्फ कमलेश सिंह तथा रामकृष्ण उर्फ बिन्नू को दोषी पाया है। इन सभी आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत 01-01 वर्ष के साधारण कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है
न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार, सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 148 के तहत 01-01 वर्ष का साधारण कारावास और 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही धारा 323 सहपठित धारा 149 (काउंट दो) में 06-06 माह का साधारण कारावास व 500-500 रुपये अर्थदण्ड, तथा धारा 325 सहपठित धारा 149 के अंतर्गत 01-01 वर्ष के साधारण कारावास और 1000-1000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा भुगतने के आदेश दिए गए हैं। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
घटनाक्रम के अनुसार, यह पूरा विवाद पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है। दीपावली के समय ग्राम मुर्रई में सचिन कनौजिया के पिता संतोष कनौजिया की हत्या हुई थी, जिसमें फरियादी पक्ष के विरूद्ध मामला चल रहा था। न्यायालय से जमानत मिलने के बाद फरियादी और उसका परिवार ग्राम इमलई (पनागर) में रह रहा था। दिनांक 17 अगस्त 2015 को फरियादी अपने भाई दिनेश, अशोक, पिता किशनलाल और मामा रमेश बर्मन के साथ जबलपुर कोर्ट में पेशी अटेंड करने के बाद मेट्रो बस से वापस इमलई लौट रहे थे।
इसी दौरान शाम करीब 05:30 बजे करौंदा नाला पुल के आगे, आरोपियों ने अपनी बोलेरो गाड़ी (एम.पी. 20 सी.ए. 3780) से मेट्रो बस का पीछा कर उसे रुकवा लिया। आरोपी हाथों में लाठियां लेकर बस के अंदर घुस गए और फरियादी के पिता किशनलाल बर्मन व भाइयों को नीचे उतारकर बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। इस हमले में दिनेश और अशोक के दोनों पैर व कमर में गंभीर चोटें आईं, जबकि पिता किशनलाल की कलाई और पंजे टूट गए। आरोपी मारपीट के बाद जान से मारने की धमकी और गंदी गालियां देते हुए अपनी बोलेरो से फरार हो गए।
इस सनसनीखेज मामले की शिकायत थाना अधारताल में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। कोर्ट में उप-निदेशक (अभियोजन) श्री विजय कुमार उईके व सहायक निदेशक श्रीमती स्मृतिलता बरकडे़ के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री ब्रजेश असाठी ने मजबूत पैरवी की। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों और साक्ष्यों से सहमत होते हुए सभी सातों आरोपियों को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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