विधिक शिक्षा और न्याय वितरण प्रणाली में वैकल्पिक विवाद निवारण (ADR) को संस्थागत रूप देने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया गया है । मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (MPSLSA) और धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (DNLU), जबलपुर के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं । इसके साथ ही दोनों संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से तीन महीने की अवधि वाले "मध्यस्थताः विवाद से सहमति की ओर" शीर्षक से एक सर्टिफिकेट कोर्स का भी शुभारंभ किया गया है
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति द्वारा पाठ्यक्रम का शुभारंभइस विशेष पाठ्यक्रम का उद्घाटन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति माननीय श्री न्यायमूर्ति विवेक रूसिया द्वारा किया गया। इस गरिमामयी अवसर पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंद पाठक एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक अग्रवाल भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में न्यायमूर्ति विवेक रूसिया ने न्यायालयों पर लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने और आपसी संवाद से विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका को रेखांकित किया । उन्होंने इंदौर में अपनी पूर्व पदस्थापना के दौरान सामुदायिक मध्यस्थता के सफल प्रयोग का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे मध्यस्थता से हजारों मामलों का सहज निपटारा संभव हुआ था।
कैसा होगा यह सर्टिफिकेट कोर्स?
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (MCPC) द्वारा मान्यता प्राप्त यह पाठ्यक्रम कई मायनों में अनूठा है:
अवधि और माध्यम: यह 3 महीने की अवधि का कुल 240 घंटे का एक व्यापक कार्यक्रम है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों (ब्लेंडेड) माध्यमों से संचालित होगा।
पाठ्यक्रम का ढांचा:
इसमें मध्यस्थता अधिनियम 2023, विवादों का मनोविज्ञान, संचार कौशल और वार्ता तकनीक जैसे विषयों पर 144 घंटे के सैद्धांतिक सत्र होंगे । साथ ही 48 घंटे का व्यावहारिक प्रशिक्षण (रोल प्ले) और 48 घंटे का क्षेत्रीय प्रशिक्षण (फील्ड ट्रेनिंग) शामिल है।
विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण:
पाठ्यक्रम में 40 घंटे का एक विशेष मॉड्यूल शामिल है, जिसका संचालन MCPC द्वारा नामित वरिष्ठ प्रशिक्षकों द्वारा किया जाएगा।
आयोजन:
यह कोर्स साल में तीन बार आयोजित किया जाएगा और इसके पहले बैच की शुरुआत अगस्त, 2026 से होना प्रस्तावित है।
कौन ले सकता है प्रवेश?
यह कोर्स अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों, विधि विद्यार्थियों, समाजसेवियों, एनजीओ प्रतिनिधियों, लोक सेवकों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित विभिन्न व्यावसायिक पृष्ठभूमि के इच्छुक व्यक्तियों के लिए खुला है । कोर्स पूरा करने के बाद प्रतिभागी विधिक सेवा संस्थाओं में एम्पेनल होकर अदालतों में लंबित मामलों को सुलझाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे।
"कैनवास ऑफ कन्सेन्सस" का प्रदर्शन और विशिष्ट जनों की उपस्थितिकार्यक्रम की शुरुआत में मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव सुश्री सुमन श्रीवास्तव ने अतिथियों का स्वागत किया और इस पहल की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। इसके बाद सुश्री सुमन श्रीवास्तव और DNLU के कुलपति प्रो. (डॉ.) मनोज कुमार सिन्हा ने MoU पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्राधिकरण के विधि प्रशिक्षुओं द्वारा बनाई गई चित्रकला श्रृंखला "कैनवास ऑफ कन्सेन्सस" का भी प्रदर्शन किया गया, जो आपसी सामंजस्य और सौहार्द का प्रतीक है । कार्यक्रम का संचालन प्राधिकरण के उप सचिव श्री अनिरुद्ध जैन ने किया, जबकि DNLU के कुलसचिव डॉ. प्रवीण त्रिपाठी ने सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
इस गरिमामय समारोह में रजिस्ट्रार जनरल श्री धरमिंदर सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कृष्णमूर्ति मिश्रा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी, न्यायिक अकादमी के निदेशक और विश्वविद्यालय के प्राध्यापक उपस्थित थे। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों के न्यायाधीश, सचिव और कानूनी सलाहकार वर्चुअल माध्यम से जुड़े। कार्यक्रम का यूट्यूब पर लाइव प्रसारण भी किया गया, जिससे राज्य भर के पैरालीगल वालंटियर्स (PLV) और आम जन बड़ी संख्या में इस आयोजन के साक्षी बने। दोन्ही संस्थाओं को उम्मीद है कि यह कोर्स प्रदेश और देश में मध्यस्थता की संस्कृति को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा।
Report: Dr. Siraj Khan +91 9589333311
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