एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति की मौत हो जाने पर पीड़ित की पत्नी को तीन लाख अस्सी हजार रुपयों की क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने का आदेश पूर्व में न्यायालय द्वारा दिए जाने के आदेश को नहीं मानना जबलपुर के बिल्डर विनय दुबे को भारी पड़ गया. इस बिल्डर के खिलाफ नयायालय द्वारा कुर्की आदेश दिया गया है. मामला बरगी हिल्स का है जहां पर
बिल्डर की मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी न्यायालय ने
बिल्डर विनय दुबे के खिलाफ 3,80,000 क्षतिपूर्ति राशि
आदेश किया था, पर बिल्डर विनय दुबे ने पीड़ित को एक भी रुपया नहीं दिया.
इस वजह से पीड़िता लक्ष्मी राजपूत ने न्यायालय
की शरण ली और अपने पति की मृत्यु की राशि वसूली जाने के लिए न्यायालय से गुहार
लगाई है जिस पर श्रीमान मोहित दीवान एडीजे जबलपुर जिला न्यायालय ने बिल्डर विनय
दुबे के खिलाफ कुर्की नोटिस जारी किया.
बाइट – मनोज तिवारी – अधिवक्ता
कैमरामैन तेज नारायण के साथ डॉ. सिराज
खान की रिपोर्ट