20 हजार दो नही तो जेल भेज दूंगा, और खुद जेल चले
गए साहब
पुलिस सब इंस्पेक्टर SI :- सुरेश धाकड़े
होता कम है, पर होता जरुर है, यह
मामला सामने आया लोकायुक्त की ईमानदार सक्रियता से
और फर्जी केसों में से बरी होने वालो को न्याय
मिलना शुरू हो जाये तो, इमानदारी के विटामिन की उपज में इजाफा हो जाये, न्यायालयों
पर प्रकरणों का बोझ भी कम हो जाये
ऐसा ही कुआ कुछ आज कोर्ट
में, माननीय
न्यायाधीश अक्षय कुमार द्विवेदी विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त जबलपुर द्वारा आज दिनांक 12/01/18 में आरोपी सुरेश धकडे को धारा 7, भ्रष्टाचार
निवारण अधिनियम में 4 वर्ष के कारावास ओर 7 हजार
रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया ।
प्रकरण दिनांक 5/8/14 को सुशील कुमार ने
पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर को शिकायत किया कि उसके विरुद्ध थाना मझगंवा
में गाँव घुघरी के एक पटेल ने रिपोर्ट लिखाई है, जिसमे थाना मझगंवा के थानेदार
धकडे उससे 20 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहा । 20 हजार दो
नही तो तुम्हे गिरफ्तार कर के जेल भेज दूंगा । प्रार्थी को लोकायुक्त कार्यालय से
आरोपी को रिश्वती वार्तालाप रिकार्ड करने के लिए टेप रिकॉर्ड दिया गया ।
शिकायतकर्ता ने थाना मझगंवा जाकर आरोपी से हुई रिश्वत की मांग की वार्ता रिकॉर्ड
कर के टेप लोकायुक्त कार्यालय में वापस किया पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त के निर्देश
पर निरीक्षक मनोज गुप्ता ने कार्यवाही करते हुए लोकायुक्त दल ने आरोपी
को 5
हजार की रिश्वत लेते दिनांक 6/8/14 को रंगे हाथों पकड़ा प्रकरण
में महत्वपूर्ण तथ्य यह भी रहा कि प्रार्थी न्यायालय में अपने साक्ष्य के दौरान
पक्षद्रोही हो गया था, अभियोजन साक्ष्य से अभियोजन ने अपना मामला सिद्ध किया लोकायुक्त
संघठन की और से पैरवी अनुभवी विशेष लोक अभियोजक प्रशांत शुक्ला द्वारा की गई, आज शासन की छवि को सकारात्मकता के साथ दुरुस्त करने वाले लोक अभियोजक कम ही मिलते है, जिन्होंने अन्य लोक अभियोजको के बीच टॉप 5 की लिस्ट में अपना नाम अंकित किया,
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