दुकानदार को पीटने पर पुलिस के खिलाफ FIR के आदेश - News Vision India

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दुकानदार को पीटने पर पुलिस के खिलाफ FIR के आदेश


      जबलपुर पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश पारित जबलपुर न्यायालय से
           जबलपुर सदर स्थित Monte-carlo showroom vs Police मामला  

आज से 18 दिन पहले जबलपुर पुलिस ने बतौर पब्लिक सर्वेंट पब्लिक पर अपना मालिकाना हक जताते हुए पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध में अनावश्यक बिना किसी पर्याप्त आधार और बिना किसी प्रमाण के प्रतिष्ठित व्यवसाई के शोरूम में बकायदा एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की भूमिका को प्रदर्शित करते हुए व्यवसाई को 7 से 8 पुलिस वालों ने घेरकर मारपीट की थी, जो कैमरे में कैद हुई थी

पुलिस अधीक्षक जबलपुर ने इस करतूत के पीछे आक्रोशित जनता और व्यवसायिक संगठनों के द्वारा किए जा रहे विरोध पर एहसान रूपी कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी को महज 2 दिन के लिए लाइन अटैच किया था, साथ ही औपचारिक रूप से तीन अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित किया था, जिसका पश्चात कोई अपडेट नही है, एस. पी. जबलपुर की वेब साईट पर,  

उपरोक्त विषय में पुलिस के खिलाफ शिकायत देने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, न कोई मामले की जांच हुई, ना मार खाने वाले व्यवसाई को न्याय मिला,

 मगर ‘’जॉली एलएलबी’ मूवी में न्यायाधीश ने जनता को न्याय प्राप्ति हेतु प्रशासन की ओर से निश्चित होपलेस होने पर कहां था,  आम आदमी को भरोसा रहता है तो सिर्फ कोर्ट पर और वो कहता है ‘’I WILL SEE U IN COURT’’  जहां पर हमेशा से जनता को भरोसा रहा है,  आज वहीं से पूरे प्रकरण पर  बिंदुवार सुनवाई होने के पश्चात पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश जबलपुर के  न्यायाधीश आशीष ताम्रकार द्वारा पारित किए गए,  जिसमे साक्ष्यो, तर्कों  के आधार पर पीड़ित की ओर  से ‘‘विद्वान् अधिवक्ता’’ ने पक्ष रखा, और  जिसमें इन 8 लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश दिए गए है, राजेश दत्त 1444, सतीश तिवारी 932, भगवान दास 312, हरिहर सिंह 1159, कृष्णकांत साहू ,एकता साहू ,शिवम गुप्ता , एवं पुनीत दुबे

फिलहाल कार्यवाही हेतु आदेश पारित कर दिए गए हैं  भविष्य में भारतीय दंड विधान की धारा 323- 506- 294- 34 जैसी अन्य धाराओं का  FIR में इजाफा हो सकता है,  

इस प्रकार फिर से जांच की जिम्मेदारी आकर कार्यपालक पर निर्भर करती है, जांच प्रभावित होने की संभावनाए प्रबल है, इसी को देखते हुए न्यायालय से घटना के विडियो को अभिप्रमाणित करने हेतु निर्देश भी दिए गए है  

इससे पूरे घटनाक्रम में यह तो स्पष्ट निकल के आ गया कि पुलिस के रूप में लोक सेवक आपके साथ कुछ भी कर सकता है, आप उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते , महज आपकी सक्षमता ही आपका साथ निभा सकती है शेष का जीवन ईश्वर की कृपा पर निर्भर करता है

जानिए क्या हुआ था उस दिन नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें
http://www.newsvisionindia.tv/2018/01/Police-Brutality-Jabalpur.html

लोक सेवक ने किया लोक को शर्मिंदा, निलंबन की औपचारिकता हुयी सम्पन्न














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