मामला है सदर कैंट जबलपुर थाना अंतर्गत क्या आप के रहवासी शंकर कुमार पुत्र मोहनलाल डुमार आयु 33 वर्ष जिसने इस घटना को 2012 में अंजाम दिया था करीबन रात को 10:00 बजे के आसपास सर्वोदय स्कूल के सामने बिजली के खंबे के पास थाना घमापुर जिला जबलपुर के क्षेत्राधिकार में किसी घातक दुर्घटना को अंजाम देने की नियत से सुअरमार बम लेकर खड़ा था जिसको कि मुखबिर की सूचना पर तत्कालीन थाना प्रभारी के द्वारा घेराबंदी की कर गिरफ्तारी किया गया है जिसके पास से सुअरमार बम बरामद किए गए विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए अभियोग पत्र बनाया जा कर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया जहां पर समस्त गवाहों को तर्कों को और आरोपी की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात जबलपुर के विशेष न्यायाधीश श्रीमान पदम चंद्र गुप्ता के द्वारा आरोपी को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5 के अधीन दोष सिद्ध ठहराते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹1000 से दंडित किया गया अर्थदंड की राशि जमा ना होने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास को अलग से भुगतान जाने का आदेश पारित किया गया.
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