मानव तस्करी करने वाले आरोपीगणों को 8 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा गया - News Vision India

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मानव तस्करी करने वाले आरोपीगणों को 8 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा गया

Accuse Sent Jail For Kidnapping District Court Jabalpur Madhya Pradesh
दिनांक 10 मार्च 2019 को पीड़िता की सहेली सैंकी रैकवार ने सुनीता यादव  निवासी कंचनपुर से जान पहचान कराई थी। तभी से सुनीता और उसका लड़का निखिल यादव पीड़िता से बात होने लगी थी। घटना दिनांक को 2/4/19 निखिल यादव ने पीड़िता को बोला कि उसकी मां ने बर्थडे पार्टी में घर बुलाया है तो पीड़िता निखिल के साथ मोटरसाइकिल स्थिति के घर पहुंची जहां खिलने बर्थडे मनाए उस समय वहां सैंकी रैकवार भी आई थी बर्थडे पार्टी में के बाद सभी ने खाना खाया फिर उसी रात को निखिल यादव पीड़िता को नौकरी दिलाने का लालच देकर स्वयं के घर में जबरन शारीरिक संबंध बनाया और बोला कि यदि किसी को बताया तो तेरा वीडियो बना लिया है उसे वायरल कर दूंगा।

3 दिन तक अपने घर फरियादी को बंधक बनाकर रखा। उस समय उसकी मां भी धमकाती थी व जान से मारने की धमकी दी थी। दिनांक 05/04/19 को निखिल और उसकी मां पीड़िता को लेकर रेलवे स्टेशन जबलपुर पहुंचे एक अज्ञात व्यक्ति भी निखिल की मां के साथ था जिसे निखिल दिल्ली वाले चाचा के नाम से पुकारते थे आरोपीगण ने पीड़िता को लेकर गगापुर सिटी राजस्थान पहुंचे वहां निखिल की मां के परिचित दो व्यक्ति मेले जो कोटा के रहने वाले थे चारों आरोपीगण पीड़िता को लेकर गगापुर सिटी गए वहां किराए के मकान पर पहुंचे।

जहां पीड़िता को 4 दिन तक बंधक बनाकर रखा आरोपीगण करने पीड़िता को धमकी दिए की यहां से भागने की कोशिश की तो तुझे मार कर फेंक देंगे। दिनांक 13/04/19 को ग्राम आटोन जिला वारां का रहने वाला गोलू विजयवर्गीय पीड़िता को देखने आया और चला गया। दिनांक 14/04/19 को गोलू विजयवर्गीय ग्रे कलर की कार कोटा भिजवाया जिसमें आरोपीगण व पीड़िता को अपने साथ लेकर ग्राम आटोन शारदा मंदिर लेकर गए वहां पीड़िता की मौसी बन कर उसकी शादी गोलू विजयवर्गीय से कर दी बदले में 2,00,000 रूपए लिए आरोपी गोलू ने अपने घर  ग्राम अटोन पहुंचा वहां पर पीड़िता को 3 दिन तक अपने साथ रखा व जबरन शारीरिक संबंध बनाते रहा पीड़िता ने मौका पाकर आरोपी गोलू द्वारा दिलाए गए मोबाइल से अपनी नानी को सारी बात बताई तब उसकी नानी ने पुलिस को सूचना दी थी जिस पर से थाना अधारताल के अपराध क्रमांक 419/19 धारा 363, 366 365, 368, 376(2) (n), 370 371, 506,120 बी 34 भा द वि एवं 3(2)(v) अनुसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया.

अभियोजन की ओर जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में श्री भगवत उइके सहायक जिला अभियोजन अधिकारी व श्री जमना प्रसाद धुर्वे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने शासन की ओर से पक्ष रखते हुए अपने तर्क प्रस्तुत किये अभियोजन अधिकारी के तर्कों से सहमत होते हुए व अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने आरोपीगण को 8 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा गया।

जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट

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