राजस्थान: लिंचिंग में मारे गये पहलू खान के खिलाफ गौतस्कारी की चार्जशीट दायर, भाजपा ने मारने वालों को बताया निर्दोष

राजस्थान में गोरक्षकों की पिटाई से मरे पहलू खान के खिलाफ पुलिस ने गोतस्करी के मामले में चार्जशीट दाखिल कर ली है। चार्जशीट में उस पिक-अप के मालिक का नाम भी शामिल है, जिसकी गाड़ी मवेशी ले जाने के इस्तेमाल की गई थी। बता दें कि अलवर में पहलू खान अपने दो बेटों के साथ अप्रैल 2017 में मवेशियों से भरी गाड़ी लेकर जा रहे थे, गोरक्षकों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया था, जिसमें पहलू खान की मौत हो गई थी। 
पहलू खान की मौत के बाद भी उनका नाम चार्जशीट में शामिल किया गया है, चार्जशीट कांग्रेस सरकार आने के कुछ दिनों बाद ही 30  दिसंबर 2018 को तैयार की गई थी, चार्जशीट 29 मई को बहरोर स्थित एडिश्नल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को कोर्ट में पेश की गई थी। चार्जशीट में पहलू खान और उनके बेटों पर राजस्थान बोवाइन एनिमल एक्ट 1995 और रूल्स 1995 की धारा 9, 8 और 5 के तहत आरोप तय किए गए हैं।
पहलू खान के बड़े बेटे इरशाद (25) ने कहा कि उस हमले में हने अपने पिता को खो दिया, अब हमें ही गो तस्कर बनाया जा रहा  है। इरशाद ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने के बाद हमें उम्मीद थी कि मामले की समीक्षा कर केस वापस लिया जाएगा, लेकिन हमारे खिलाफ ही चार्जशीट दायर कर ली गई है।
चार्जशीट में इरशाद के अलावा पहलू के सबसे छोटे बेटे आरिफ का नाम भी है, ऐसी ही एक चार्जशीट पहलू के सहयोगी अजमत और रफीक के खिलाफ 2018 में पूर्व की बीजेपी सरकार ने भी दायर की थी। पुलिस के मुताबिक गोरक्षकों की भीड़ ने पहलू खान को मवेशी ले जाते समय निशाना बनाया था, इस मामले में पिक अप के मालिक जगदीश प्रसाद के खिलाफ भी धारा 6 के तहत आरोप तय किया गया है।
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