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अवैध रूप से देसी पिस्टल रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्त


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दिनांक 30/08/19 को पुलिस थाना गढा क्षेत्र भ्रमण के दौरान छोटा जैन मंदिर के पीछे आम के पेड़ के नीचे दो व्यक्ति दिखे ।जिसमें से एक पीली शर्ट एवं एक काली शर्ट पहने था जो पुलिस को देखकर भागने प्रयास करने लगे तब गढा़ पुलिस ने हमराह स्टाफ के घेराबंदी कर पकड़ा जिन से पृथक पृथक नाम पूछने पर अपना नाम मनोज लोधी एवं अभिषेक और मणिशंकर होना बताया। 

दोनों की तलाशी ली गई मनोज लोधी अपने कमर के दाहिने तरफ एक देसी पिस्टल मिला चेक करने पर एक जिंदा कारतूस लोड था काली शर्ट वाले अभिषेक पटेल की जामा तलाशी लेने पर जेब में बाएं तरफ एक जिंदा कारतूस मिला दोनों के पास जप्तशुदा देसी पिस्टल एवं जिंदा कारतूस रखने के संबंध में पूछताछ की गई। जिन्होंने कोई कागज न होना बताएं मौके पर ही आरोपीगण से कारतूस सील बंद कर आरोपीगण को गिरफ्तार थाना लेकर आए आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 640/19 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट आरोपीगण मनोज एवं अभिषेक को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जिला जबलपुर में पेश किया गया आरोपीगण करने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया 

शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री वर्षा मेहता द्वारा शासन की ओर से विरोध प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखते हुए विरोध प्रस्तुत किया सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री वर्षा मेहता ने तर्क देते हुए बताया कि यदि आरोपी गणों को जमानत का लाभ दिया जाता है तो समाज में न्याय के विरुद्ध विपरीत संदेश पहुंचेगा न्यायालय ने अभियोजन द्वारा व्यक्त की गई तर्कों से सहमत होते हुए व अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत निरस्त कर आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

Report Dr. Siraj Khan


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