नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वालें आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 12 हजार रू. का अर्थदण्ड - News Vision India

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नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वालें आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 12 हजार रू. का अर्थदण्ड


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Judge Indra Singh Sentence Accuse For 10 Yrs Jail In Pocso Act District Court
Judge Indra Singh Sentence Accuse For 10 Yrs Jail In Pocso Act District Court

न्यायालय श्रीमती इंद्रा सिंह दशम् विषेष न्यायाधीश #PocsoAct जबलपुर के न्यायालय द्वारा, आरोपी अजय सिंह मार्को, निवासी बिजौरी थाना ढीमरखेडा , जिला कटनी को थाना कुण्डम के अपराध क्रमांक 129/17 धारा 363, 366, 376, 506 भादवि एवं धारा 4, 6 पास्को एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 12 हजार रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय जबलपुर के मीडिया सेल प्रभारी श्री भगवत उइके (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के द्वारा बताया गया कि दिनांक 10/06/17 को थाना कुण्डम में पीडिता ने इस आशय की रिपोर्ट की कि उक्त दिनांक को उसकी माँ नानी के घर ग्राम सलैया गई थी और वह घर पर अकेली थी। तभी लगभग 12 बजे दोपहर ग्राम बिजौरी का अजय मार्को उसके घर आया पीने के लिए पानी मांगा। पानी पीने के बाद उससे बोला कि चुपचाप उसकी गाड़ी में बैठो नहीं तो जान से मार दूंगा। तब वह उसकी गाडी में बैठ गई। वह उसे जबलपुर ले गया। जबलपुर में किराये से रूम लिया था। जहां दिनांक 17/06/17 तक रखा और उसके साथ प्रतिदिन जबरजस्ती गलत काम किया, मना करने पर जान से मारने की धमकी देता था। उक्त दिनांक को सुबह करीब 5 बजे अजय बाथरूम गया था तब वह रूम से भाग गई और घर आकर घटना की जानकारी अपनी माँ को दी। उक्त शिकायत थाना कुण्डम में अपराध क्रं. 129/17 धारा  363, 366, 376, 506 भादवि एवं धारा 4,6 पास्को एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन के निर्देषन में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजन श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी करते हुए प्रकरण में कुल 07 साक्षियों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया।

विशेष लोक अभियोजन श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े जबलपुर के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय श्रीमती, इंद्रा सिंह दशम् विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) जबलपुर के न्यायालय द्वारा, आरोपी अजय सिंह मार्को, निवासी बिजौरी थाना ढीमरखेडा, जिला कटनी को थाना कुण्डम के अपराध क्रमांक 129/17 धारा 363, 366, 376, 506 भादवि एवं धारा 4,6 पास्को एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 12 हजार रू. के अर्थदण्ड  से दण्डित किया गया।

जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट   


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