Judge Sudhanshu Sinha Sentence Accuse Running
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Judge Sudhanshu Sinha Sentence
Accuse Running From Jail District Court
न्यायालय श्रीमान सुधांशु सिन्हा
जेएमएफसी पाटन जिला जबलपुर की न्यायालय से आरोपी रामप्रकाश बगै को थाना पाटन का दा0प्र0 क्रमांक 60/06 धारा 224,34 भादवि के तहत न्यायालय उठने की सजा एवं कुल 6000
रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
अभियोजन अधिकारी कार्यालय पाटन जिला जबलपुर के
सहायक मीडिया प्रभारी श्री संदीप जैन (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) द्वारा
बताया गया कि दिनांक 01/02/2006 को अभी तक आवेदक
अरविंद पांडे भृत्य जेएमएफसी पाटन की न्यायालय से एक लिखित आवेदन पेश किया गया
जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की गई जिससे आरोपी रामप्रकाश,
राकेश, महेश एवं सोनेलाल न्यायिक अभिरक्षा से
भाग जाना सिद्ध पाए गए। आवेदक के द्वारा रिपोर्ट कराये जाने पर थाना पाटन में धारा
224, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध हुआ था। पुलिस द्वारा आरोपी
गण को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। जिला
लोक अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में मामले में अभियोजन की ओर से
श्री संदीप जैन (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) तहसील पाटन जिला जबलपुर
के द्वारा उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई।
श्री संदीप जैन (सहायक जिला लोक अभियोजन
अधिकारी) के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपीगण को थाना पाटन में दा0प्र0क्र0-60/06 में धारा 224 भादवि के तहत न्यायालय उठने की सजा एवं कुल 6000/- अर्थदण्ड
से दंडित किया गया।
जबलपुर से डॉ. सिराज़ खान की रिपोर्ट
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