अवधी लॉक डाउन की है और ऐसे में मदिरा खरीदने वालों को घर
से निकलने की परमिशन माध्यम ईपास के तो मिलने वाली है नहीं सुबह 7:00 से लेकर
11:00 तक जो
छूट प्रदान की गई है आम आदमी को किराने के सामान के साथ अपनी अवस्था सुबह ही कर
लेनी पड़ेगी, क्योंकि दिन में आपको घर से निकलने की परमिशन केवल इमरजेंसी के लिए
छोड़ी गई है दारू लेने के लिए नहीं
और इस विषय पर किसी स्तर पर यह भी संभावनाएं हैं कि ठेकेदार
शायद दुकान ना खोलें क्योंकि उसके लिए यह घाटे का विषय भी हो सकता है कि दिन भर
दुकान पर कोई ग्राहक नहीं रहेगा ऐसे में उसे होने वाले घाटे की पूर्ति नहीं हो
सकती फिलहाल असमंजस की स्थितियां हैं परंतु प्यासा कोई नहीं छूटेगा
बन्द रखी जाने वाली जबलपुर कार्यालय के नगर
क्षेत्र की विदेशी मदिरा दुकाने
1 चंडाल भाटा 2 विजय नगर 1 मोटर स्टेण्ड स्टेडियन रोड 5, शारदा चौक 6 बल्देवबाग, 7. क्षेत्रीय बस स्टेण्ड मदन महल,
2 महानद्दा, 10 महाराजपुर 11. गोरखपुर 12 सदर 13 गणेश चौक 14 व्हीकल मोड़ तिराहा, 15 ओगती 10. इन्दिरा मार्केट 17. रसल चौक 18. मद़ाताल 19 बड़ा पत्थर 20 मारोताल चुगीनाका 21. सजीवनी नगर 72. नैनीताल 23 अधारताल, 24 कंचनपुर 25 कांचघर 2 मालवीय चौक 27 तुलाराम चौक 20 घमापुर, 2 विलहरी 30. कोतयाली 31 पिपरिया
बन्द रखी जाने वाली जबलपुर मुख्यालय के नगर
क्षेत्र की देशी मदिरा दुकाने-
1. चंडाल भाटा 2 मोटर स्टेण्ड 3 गंगासागर 4 गढा पुरवा 5 रानीताल 6 गुप्तेश्वर 7. महाराजपुर 8 मदई. 9 गोरखपुर 10 बकरतलैया 11 सदर 12 राझी 13 शोभापुर 14 संजयगांधी वार्ड 15 बड़ा पत्थर 16 मोहनिया मानेगांव 17. करमेता 18 औरया 19 लिंक रोड 20. रानीताल 21. अन्ना मोहल्ला 22. गोहलपुर 23. अमखेरा 24 अधारताल 25 अधारताल तिराहा 20. Kanchghar 21. लालमाटी पमापुर, 22 शीतला माई याड 23 भोगाद्वार 24. बिलहरी 25 धनवंतरी
नगर 26 गुरंदी बाजार 27 बेलबाग 28 पिपरिया 29 भान तलैया 30 सिंधी कैंप 31 परियट आदेश का कड़ाई
से पालन किया जाना है सभी को,
खोली जाने वाली विदेशी मदिरा दुकान
/ बेलखेड़ा / kundam / मीरगंज /बघराजी / चर्गंवा / लमकाना / मझगवां / जोझारी / कटंगी /मझौली / सालीवाडा बरेला / इन्द्रना
/ बरगी/ बेलखालडू / शाहपुरा / पनागर/ पाटन / खितौला / सिहोरा
खोली जाने वाली ग्रामीण क्षेत्र की देशी
मदिरा देना-
1 मातनपुर 2 बेलखेडा 3 पिपरिया कला 4 सहजपुर
5
बघराजी 6 खिरहनी 7 बपराजी 8 खिरहनी
9
सुनदारा 10 चरगंवा 11 बिजौरी 12 लमकना
13.
उताढ 14. मझगवां 15 कुम्ही 16 प्रतापपुर 17 गोतलपुर 18. खिन्नी 19 रमसिरिया 20 कटगी 21 कैमोरी 22
गगई 23 बरसे 24 मालेगांव 25 मिली 26 अनोदा 27 रानीताल 28 मुडकुरू 29
तालीबाड़ा 30 सोहड 31 बरेला 32 धनपुरी 33 पडकार 34 बुदधागर 35 इन्द्राना 36 मुरैत 37 तखतपुर 38 फनवानी 39
बरगी 40 सुडरी 41 घेला 42 सिंगौद 43 शहपुरा 44 खमदेही
46 औौराहर, 47 उड़ना
48
मानकर 49 धनगया
50 कुशनेर
51
पनागर 52 सिहोरा 53 पाटन 54 छत्तरपुर कन्टेनभेट जोन से बहार कोई
भी दुकान नहीं खुलेगी। उक्त मदिरा दुकानों से संचालन के दौरान सभी आहता (पयार) बन्द
रहेगे, सोशल
डिस्टेसिंग दो गज की दूरी रखा जाना अनिवार्य होगा। मदिरा दुकान में कार्य करने का
कोई भी अभिकर्ता कन्टेनमेंट जोन से नही आयेगे।
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https://www.newsvisionindia.tv/2020/05/wine-shop-in-MP-to-open-with-terms-nd-conditions.html
शराब की दुकान कब खुलेगी और कब बंद होगी मध्य प्रदेश के अंदर, जानिये नियम, कलेक्टर जबलपुर ने बंद के आदेश दिए है, जिसमे संशोधन की सम्भावनाये है,
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